शक्ति मिल गैंग रेपः हाई कोर्ट ने फांसी की सजा को उम्रकैद में बदला

Update: 2021-11-25 07:48 GMT

मुंबई। बॉम्बे हाई कोर्ट ने मुंबई के शक्ति मिल सामूहिक दुष्कर्म मामले के तीनों दोषियों की फांसी की सजा को उम्रकैद में बदल दिया है। हाई कोर्ट ने इस घटना को क्रूरतम घटना बताया और किसी भी महिला को देखने का समाज का नजरिया बदलने की जरूरत पर भी जोर दिया है।

शक्ति मिल परिसर में खबर का कवरेज करने गई महिला पत्रकार के साथ 22 अगस्त 2013 को कुछ दरिंदों ने सामूहिक दुष्कर्म किया था। सत्र न्यायालय ने मामले के आरोपितों- विजय जाधव, कासिम बंगाली और सलीम अंसारी को दोषी ठहराते हुए 4 दिसंबर 2014 को फांसी की सजा सुनाई थी। तीनों दोषियों ने सत्र न्यायालय के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। जस्टिस एसएस जाधव और जस्टिस पृथ्वीराज चौहान की बेंच ने आज तीनों दोषियों की फांसी की सजा को उम्रकैद में बदलने का आदेश जारी किया।

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