नवाब मलिक को हाईकोर्ट से लगा झटका, अंतरिम रिहाई देने से किया इंकार

Update: 2022-03-15 10:26 GMT

मुंबई। दाऊद इब्राहिम मनी लॉन्ड्रिंग केस में महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक को बड़ा झटका लगा है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को अंतरिम रिहाई का निर्देश देने से इनकार कर दिया है। एनसीपी नेता नवाब मलिक ने अपने खिलाफ दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले को रद्द करने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। मलिक ने अपनी याचिका में कहा था कि उनकी गिरफ्तारी अवैध है और उन्होंने तुरंत रिहा किया जाए।

दरअसल, दाऊद इब्राहिम मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किये गए महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक ने हाईकोर्ट में अपनी गिरफ्तारी को गलत बताते हुए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के खिलाफ याचिका दाखिल की थी। इस मामले की सुनवाई के दौरान नवाब मलिक के वकील अमित देसाई ने कहा कि नवाब मलिक को 23 फरवरी को तड़के उनके घर से ईडी ने बगैर नोटिस दिए गिरफ्तार किया था। इसके बाद उन्हें दफ्तर लाकर पूछताछ की गई और मामला दर्ज किया गया।

दाऊद से खरीदी जमीन 

ईडी की ओर से पेश असिस्टेंट सालिसिटर जनरल (एएसजी) अनिल सिंह ने कोर्ट को बताया कि मंत्री नवाब मलिक ने माफिया डॉन दाऊद इब्राहिम के साथी से कुर्ला में जमीन खरीदी थी। इस व्यवहार का पैसा टेरर फंड के लिए प्रयोग किया गया था। इसलिए ईडी ने नवाब मलिक को गिरफ्तार किया है। दोनों पक्षों की जिरह सुनने के बाद हाईकोर्ट ने कहा कि नवाब मलिक अलग से जमानत के लिए याचिका दाखिल कर सकते है ,यह कहते हुए नवाब मलिक की ईडी के विरोध में की गई याचिका खारिज कर दी है।

भाजपा आक्रामक - 

उल्लेखनीय है कि मंत्री नवाब मलिक को ईडी ने दाऊद इब्राहिम के साथी से कुर्ला में जमीन खरीदने के मामले में 23 फरवरी को गिरफ्तार किया था। इसके बाद 13 दिनों तक ईडी कस्टडी में रहने के बाद इस समय नवाब मलिक न्यायिक कस्टडी में आर्थर रोड जेल में हैं। नवाब मलिक के इस्तीफे की मांग पर भारतीय जनता पार्टी आक्रामक है। पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि हाईकोर्ट के इस निर्णय के बाद महाविकास आघाड़ी सरकार को नवाब मलिक का इस्तीफा ले लेना चाहिए।

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