पूर्व गृहमंत्री को बचाने महाराष्ट्र सरकार ने चला दांव, SC में लगाई याचिका

Update: 2021-04-06 14:36 GMT

मुंबई। महाराष्ट्र सरकार और पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख ने बांबे हाईकोर्ट द्वारा परमबीर सिंह के आरोपों की सीबीआई से जांच कराने के दिए आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है।  उन्होंने आज सर्वोच्च न्यायलय में याचिका दायर की। 

याचिका में कहा गया है कि कोर्ट ने इस मामले में बिना उनका पक्ष सुने सीबीआई जांच का आदेश दे दिया। ये दर्शाता है कि कोर्ट को जांच के लिए राज्य मशीनरी पर भरोसा नहीं है। कोर्ट ने एक ऐसी कथित स्वतंत्र जांच एंजेसी पर भरोसा किया, जिसकी विश्वनीयता ख़ुद सवालों के घेरे में रही है।

केविएट दायर - 

उधर, अनिल देशमुख के खिलाफ जांच के लिए बांबे हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करने वकील जयश्री पाटिल ने भी सुप्रीम कोर्ट में केविएट याचिका दायर की है। जयश्री पाटिल ने केविएट दाखिल कर कहा है कि अगर महाराष्ट्र सरकार और अनिल देशमुख हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हैं तो उस पर कोई एकतरफा आदेश जारी न किया जाए। मामले में उन्हें भी सुना जाए।

उल्लेखनीय है कि बांबे हाईकोर्ट ने अनिल देशमुख के खिलाफ महाराष्ट्र के पूर्व डीजीपी परमबीर सिंह के आरोपों की सीबीआई जांच का आदेश दिया। इस आदेश के बाद अनिल देशमुख ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया । 

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