शराब बिक्री रोक पर मद्रास हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार पहुँची सुप्रीम कोर्ट

Update: 2020-05-09 14:07 GMT

नई दिल्ली। तमिलनाडु में दुकानों में शराब बेचने पर मद्रास हाईकोर्ट की रोक के खिलाफ राज्य सरकार शनिवार को सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। राज्य सरकार ने शीर्ष अदालत में अपील दायर करके हाईकोर्ट के शुक्रवार के आदेश पर रोक लगाने की मांग की है। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में ऑन लाइन शराब की बिक्री करने की बात कही थी।

राज्य सरकार ने अपील में कहा है कि हाईकोर्ट ने शराब के ठेकों के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग के निर्देश पर अमल न किए जाने को लेकर तमिलनाडु स्टेट मार्केट कॉरपोरेशन की शराब दुकानों के खोलने पर रोक लगा दी है, लेकिन हकीकत यह है कि राज्य प्रशासन इन दुकानों के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन करवा रहा है।

याचिकाकर्ता का दावा है कि जो लोग सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। अपील मे कहा गया है कि तमिलनाडु में शराब की बिक्री बंद करने से राज्य की सीमा पर समस्या खड़ी हो सकती है, क्योंकि पड़ोसी राज्यों में शराब की बिक्री जारी है, ऐसे में शराब की खरीदारी करने राज्य के लोग सीमावर्ती अन्य राज्यों में जायेंगे तथा इससे कोरोना संकट और बढ़ेगा।

गौरतलब है कि मद्रास हाईकोर्ट ने शराब की दुकानों पर हो रहे सोशल डिस्टेंसिंग के कथित उल्लंघन के बाद शराब की ऑनलाइन बिक्री को प्राथमिकता देने की सलाह देकर ठेकों के खोले जाने पर रोक लगा दी थी। इसके खिलाफ राज्य सरकार शीर्ष अदालत पहुंची है।

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