हरिद्वार। महिलाओं के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देने के मामले में आरोपित यति नरसिंहानंद को जमानत मिल गई है। हरिद्वार के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश भारत भूषण पांडेय ने सीजेएम कोर्ट के आदेश के खिलाफ जमानत की मांग वाली याचिका पर यति नरसिंहानंद को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है।
यति नरसिंहानंद पर आरोप लगाया गया था कि उन्होंने सोशल मीडिया पर मुस्लिम महिलाओं पर अपमानजनक और अभद्र टिप्पणी की। इसके बाद उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 295-ए और 509 के तहत मामला दर्ज किया गया था।
विवादों से पुराना नाता -
गाजियाबाद के डासना मंदिर के पुजारी यति नरसिंहानंद का नाम कई विवादों में आ चुका है। करीब दो माह पहले दिसंबर में हरिद्वार में हुई कथित धर्म संसद में मुस्लिमों के खिलाफ हेट स्पीच को लेकर 10 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। उसमें नरसिंहानंद का भी नाम था। पिछले साल, महिलाओं के खिलाफ आपत्तिजनक बयान को लेकर यति नरसिंहानंद के खिलाफ कुल तीन एफआईआर दर्ज की गई थीं।
संत समाज में ख़ुशी की लहर -
यति नरसिंहानंद को जमानत मिलने के बाद हरिद्वार के संत समाज में खुशी की लहर है। वहीं, धर्म संसद के मामले में गिरफ्तार किए गए जितेंद्र नारायण त्यागी उर्फ वसीम रिजवी की याचिका पर 21 फरवरी को हाईकोर्ट में सुनवाई है। हरिद्वार में हुई धर्म संसद से जुड़े साधु-संतों का कहना है कि उनके लिए भी हम लगातार प्रयास कर रहे हैं और वह जल्द से जल्द जेल से बाहर आएंगे।