उप्र में 15 जिलों की सीमाएं सील, ड्रोन से होगी निगरानी

Update: 2020-04-09 05:36 GMT

लखनऊ। कोरोना वायरस के बढ़ते कहर को देखते हुए आज से उत्तर प्रदेश में 15 जिलों के हॉटस्पॉट क्षेत्रों को 15 अप्रैल की सुबह तक पूरी तरह सील कर दिया गया है। इन क्षेत्रों में बैंक, आवश्यक वस्तुओं, सब्जी की दुकानें भी पूरी तरह से बंद रहेंगी। यहां मीडिया को भी जाने की इजाजत नहीं होगी, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग व लॉकडाउन का कड़ाई से पालन हो सके।

उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बुधवार को हुई बैठक में यह फैसला लिया गया। उत्तर प्रदेश के डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी ने बताया कि जिन 15 जिलों में हॉटस्पॉट को सील किया जा रहा है, वहां किसी प्रकार की आवाजाही नहीं होगी। इन इलाकों में सप्लाई की व्यवस्था सिर्फ होम डिलीवरी के जरिए ही होगी। फल, सब्जी, दवा व राशन इत्यादि की व्यवस्था होम डिलीवरी के माध्यम से हर घर तक पहुंचेगी। उन्होंने बताया कि कोरोना पॉजिटिव लोगों के संपर्क में आए हर एरिया व लोगों को चिह्नित कर क्वारंटीन व सैनेटाइज किया जा रहा है। इन इलाकों में ड्रोन की मदद से निगरानी की जाएगी।

पूरी तरह लीक किए गए इलाकों में सबसे ज्यादा आगरा के 22 मोहल्ले हैं। गाजियाबाद में 13, लखनऊ में 12, गौतमबुद्धनगर में 12, कानुपर नगर में 12, वाराणसी में 4, शामली में 3, मेरठ में 7, बरेली में एक, बुलंदशहर में 3, बस्ती में 3, फिरोजबाद में 3, सहारनपुर में 4, महाराजगंज में 3 और सीतापुर में एक क्षेत्र को पूरी तरह से सील कर दिया गया है।

इन शहरों में अन्य स्थानों पर निकलने के लिए जरुरी सेवाओं के लोगों को मास्क पहनना जरूरी होगा। अन्य स्थानों पर जरूरी खाद्य सामग्री की दुकानें खुली रहेंगी। साथ ही मेडिकल स्टोर भी खुले रहेंगे। इसके बाद मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी व अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने उच्च स्तरीय बैठक में हुए फैसले के बाद मंडलायुक्तों, जिलाधिकारियों व पुलिस अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश भेज दिया। अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि कोरोना संक्रमण को कम करने के लिए सर्वाधिक प्रभावित इलाकों को सील करने का फैसला किया गया है।

उन्होंने कहा कि जिलों में जारी पासों की नए सिरे से समीक्षा करते हुए अनावश्यक पासों को निरस्त करने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यक वस्तुओं की शत-प्रतिशत होम डिलीवरी की व्यवस्था होगी। सभी घरों की जांच करते हुए सैनिटाइजेशन कराया जाएगा। आवश्यक वस्तुओं से संबंधित फैक्ट्री, प्रतिष्ठानों के कर्मियों व श्रमिकों जिनका आना-जाना जरूरी है, उन्हें अलग-अलग वाहनों के स्थान पर पूल बनाकर लाने व छोड़ने की व्यवस्था की जाएगी।

उन्होंने कहा है कि सील किए गए क्षेत्रों में सड़कों पर चिकित्सा स्वस्थ्य व अन्य आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति में लगे व्यक्तियों के अलावा अन्य किसी व्यक्ति को बाहर निकलने की इजाजत नहीं होगी। इन क्षेत्रों में रहने वालों को घरों में ही रहना होगा। पुलिस इसके लिए सघन पेट्रोलिंग करती रहेगी। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग द्वारा दिए गए निर्देशों का कड़ाई से पालन लोगों को करना होगा।

सील किए क्षेत्रों में बेरिकेडिंग कराते हुए जीरो जोन बनाया जाएगा। प्रभावित क्षेत्रों के थानों में क्लस्टर बनाए गए हैं, इसके लिए इनमें जरूरी व्यवस्थाएं की गई हैं।

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