लखनऊ। 18 मई से लागू हुए लॉकडाउन-4 में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने प्रदेश के लोगों को राहत दी है। यूपी सरकार के अनुसार अब कंटेनमेंट जोन का दायरा छोटा कर दिया गया है। इससे बाहर सभी प्रकार की इंडस्ट्री को खोलने की छूट दे दी गई है। बाजार भी कुछ शर्तों के साथ खुल सकेंगे।
प्रदेश सरकार द्वारा सोमवार देर रात जारी की गई गाइडलाइन के अनुसार अब लोगों को दिल्ली से नोएडा और गाजियाबाद आने-जाने की अनुमति होगी, हालांकि हॉटस्पॉट क्षेत्रों से आने वाले लोगों के लिए यह नियम लागू नहीं होगा। इससे पहले तक लॉकडाउन की गाइडलाइंस पर कन्फ्यूजन की वजह से दिल्ली से सटे बॉर्डर्स पर बड़ी संख्या में भीड़ जमा रहती थी।
यूपी सरकार की गाइडलाइन के अनुसार अब सुरक्षा उपायों के साथ सभी प्रकार की इंडस्ट्री को खोलने की छूट है। सभी दुकानें भी सोशल डिस्टेंस और सुरक्षा मानकों के साथ खोली जायेंगी। यदि कोई खरीदार बिना मास्क पहने आता है तो उसे कोई सामान नहीं मिलेगा। सभी बाजारों को ऐसे खोला जाएगा कि अलग-अलग दिन अलग बाजार खुले, सारे बाजार एक साथ नहीं खुलेंगे, जिसके लिए जिला प्रशासन व्यापारियों के साथ बैठक कर रोस्टर जारी करेंगे।
लॉकडाउन-3 में कंटेनमेंट जोन का दायरा तीन किलोमीटर से घटाकर एक किलोमीटर का किया गया था। जिसके अनुसार कोरोना का एक केस आने पर शहरी क्षेत्र में 400 मीटर तक का इलाका और ग्रामीण क्षेत्र में संबंधित राजस्व ग्राम कन्टेनमेंट जोन में रहेगा। जबकि एक से अधिक केस आने पर संबंधित आवासीय कॉलोनी, मोहल्ला, वार्ड अथवा एक किमी का क्षेत्रफल जो भी बड़ा होगा वह कंटेनमेंट जोन में माना जाएगा। लॉकडाउन-4 में छोटा कर दिया गया है। शहरी क्षेत्र में एक केस में 250 मीटर अथवा पूरा मोहल्ला, जो भी छोटा हो, एक से अधिक केस पर 500 मीटर का इलाका कंटेनमेंट जोन और उसके बाद 250 मीटर का इलाका बफर जोन होगा।