बहराइच: जिले में लगा नाइट कर्फ्यू, बिना मास्क निकले तो कटेगा चालान

शासन के निर्देशानुसार कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 500 से अधिक होने पर अब रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा।

Update: 2021-04-14 14:33 GMT

बहराइच: जिले में कोरोना मरीजों की लगातार बढ़ रही संख्या नें स्वास्थ्य महकमे के साथ साथ जिला प्रशासन के लिये भी चिंताएं बढ़ा दी हैं। शासन के निर्देशानुसार कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 500 से अधिक होने पर अब रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा।

सोमवार रात जारी किये गये आंकड़े के अनुसार जिले में 542 कोरोना एक्टिव मरीज हैं। डीएम शम्भू कुमार नें बताया कि कोरोना के फैलाव को काबू में करने के लिये आवश्यक सेवाओं को छोड़कर शेष सभी सेवाओं पर 30 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू का आदेश प्रभावी रहेगा। दिन में अति आवश्यक कार्य होने पर मास्क लगाकर ही घर से बाहर निकले अन्यथा बिना मास्क के पाए जाने पर पुलिस द्वारा चालान किया जाएगा।

नाइट कर्फ्यू के लिये जारी किये गये निर्देशों के अनुसार आपातकालीन, स्वास्थ्य, सुरक्षा, परिवार कल्याण, बिजली पानी, स्वच्छता कोषागार आदि आवश्यक सेवाओं से जुड़े अधिकारी व कर्मचारी और निजी चिकित्साकर्मी वैद्य आईडी कार्ड प्रस्तुत करंगे। जबकि गर्भवती महिलाओं और रोगियों को स्वास्थ्य सेवायें प्राप्त करने के लिये और आवश्यक वस्तुओं के परिवहन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा और इसके लिये कोई अनुमति और ई पास की आवश्यकता नही होगी।

जिला प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्कैनिंग व सैनिटाइजर एवं हैण्डवॉश की उपलब्धता की अनिवार्यता के साथ ही बंद स्थान हॉल व कमरें की निर्धारित क्षमता का 50 प्रतिशत और खुले स्थानों मैदान पर एक समय में अधिकतम 100 व्यक्तियों तक ही प्रवेश होगा। यह भी सुनिश्चित किया जाना होगा कि प्रत्येक पुलिसकर्मी भी मास्क एवं हैण्ड ग्लब्स का अनिवार्य रूप से उपयोग करेंगे।

जिले में स्थापित समस्त पब्लिक एड्रेस सिस्टम सदैव 24 घंटे क्रियाशील रखा जाएगा और कोविड-19 से बचाव एवं सुरक्षा मानकों व सुझावों के साथ-साथ कोविड-19 के वैक्सीनेशन के सम्बन्ध में प्रभावी प्रचार-प्रसार भी कराया जाएगा। कन्टेनमेन्ट जोन को छोड़कर शेष स्थानों में धर्मस्थलों के अंदर एक बार में एक स्थान पर 5 से अधिक श्रद्धालु एकत्रित नहीं होंगे। फल एवं सब्जी मण्डियों में भीड़-भाड़ इकट्ठा नहीं करना है। मण्डी स्थल पर सभी व्यक्तियों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ-साथ प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य होगा।

जिले में ग्रामवार, मोहल्लावार, वार्डवार गठित निगरानी समितियां निरन्तर क्रियाशील रहेंगी। इनकी सूची सम्बन्धित पुलिस थानों में रखा जायेगा और उनका रजिस्टर बनाया जाएगा। जनपद के समस्त नगर निकाय क्षेत्रों में सैनिटाइजेशन कार्य के लिए पर्याप्त मात्रा में सोडियम हाइपोक्लोराइड की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। आदेशों का पालन कराने के लिए नगर क्षेत्र में नगर मजिस्ट्रेट व ग्रामीण क्षेत्र में सम्बन्धित उप जिला मजिस्ट्रेट इंसीडेन्ट कमाण्डर होंगे।

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