रायबरेली। सरकार के मिशन शक्ति में न्याय व्यवस्था कदम मिला रही है। रायबरेली जिले में तिलक समारोह में आए रिश्तेदार की हवस की शिकार हुई डेढ़ साल की मासूम को आज न्याय मिल गया। मासूम के साथ दुराचार करने के बाद गला दबाकर हत्या करने के आरोपी को विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट विजय पाल ने दोषी पाते हुए मृत्यु दंड की सजा से दंडित किया है। इसके साथ ही अर्थदंड के रूप में 2.20 लाख रुपये अदा करने का आदेश दिया है। अर्थदंड की आधी रकम मृतका के पिता को देने का आदेश दिया है।
विशेष अभियोजक वेदपाल सिंह व संदीप सिंह ने बताया कि सलोन थाने में तीन मई की रात्रि साढ़े बारह बजे मृतका के पिता ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके परिवार में दो मई को तिलक समारोह था। उसमें आए उसके रिश्तेदार ने रात्रि करीब साढ़े दस बजे उसकी डेढ़ साल की मासूम बेटी के साथ दुराचार किया और गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद आरोपी ने गांव के बाहर ट्यूबबेल के गड्ढे में शव छिपा दिया। पुलिस ने उसी दिन आरोपी को पकड़ लिया। विवेचक ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। न्यायाधीश ने आरोपी को दुराचार का दोषी पाते हुए मृत्युदंड व एक लाख रुपये अथदंड की सजा दी है। न्यायाधीश ने अर्थदंड की रकम से आधी 1.10 लाख रुपये मृतका के पिता को देने का आदेश दिया है।