ज्ञानवापी हिंदुओं को सौपने वाली याचिका पर फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी सुनवाई

परिसर में मुस्लिमों का प्रवेश रोकने के लिए विश्व वैदिक सनातन संघ ने दायर की है याचिका

Update: 2022-05-25 12:52 GMT

वाराणसी। ज्ञानवापी परिसर में मुस्लिमों का प्रवेश रोकने के लिए दाखिल याचिका पर बुधवार को सुनवाई के बाद सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर की अदालत ने इसे सिविल जज सीनियर डिवीजन (फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट) महेंद्र कुमार पांडेय की अदालत में ट्रांसफर कर दिया। अब इस मामले की सुनवाई 30 मई को होगी। अदालत ने याचिका को प्रकीर्णवाद के रूप में दर्ज किया था। 

विश्व वैदिक सनातन संघ के प्रमुख जितेन्द्र सिंह बिसेन की पत्नी और संस्था की अंतरराष्ट्रीय महामंत्री किरण सिंह ने भगवान आदि विश्वेश्वर विराजमान के नाम से ये याचिका मंगलवार को दाखिल की थी। वाद मित्र किरण सिंह और वादी विकास साह व विद्याचंद ने 77 पेज, 122 पैरा में तीन बिंदुओं पर अदालत में आवेदन दिया था। याचिका में मांग की गई थी कि मुस्लिम पक्ष को ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में प्रवेश के लिए प्रतिबंधित किया जाय, ज्ञानवापी परिसर हिन्दुओं को पूजा-पाठ करने के लिए सौंप देने का आदेश दें। साथ ही तत्काल प्रभाव से भगवान् आदि विश्वेश्वर की प्रतिदिन पूजा-अर्चना प्रारम्भ कराई जाए।

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