नई दिल्लीः चुनाव आयोग ने चार राज्यों और दो केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची के विशेष सारांश पुनरीक्षण (SSR) का ऐलान किया है इस अभियान के तहत वोटर लिस्ट में नए नाम जोड़े जाएंगे और मौजूदा सूची की गलतियां सुधारी जाएंगी । चुनाव आयोग के कार्यक्रम के मुताबिक ड्राफ्ट वोटर लिस्ट 30 नवंबर 2026 को जारी होगी, जबकि अंतिम सूची 21 जनवरी 2027 को प्रकाशित की जाएगी। इस अभियान में ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और सिक्किम के अलावा चंडीगढ़ तथा दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव शामिल हैं।
वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने की तारीखें
चुनाव आयोग ने 1 जनवरी 2027 को मतदाता बनने के लिए उम्र की तय तारीख माना है यानी इस दिन तक 18 साल पूरे करने वाले पात्र नागरिक वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकते हैं । इसके अलावा, जो युवा 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर 2027 को 18 साल के होंगे वे भी पहले से आवेदन कर सकते हैं। हालांकि, उनके आवेदनों पर संबंधित तारीख को पात्र होने के बाद कार्रवाई की जाएगी।
कब तक कर सकेंगे दावा और सुधार?
ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होने के बाद 30 नवंबर से 30 दिसंबर 2026 तक नाम जुड़वाने, हटाने और गलतियां सुधारने के लिए दावे और आपत्तियां दर्ज कराई जा सकेंगी । चुनाव आयोग ने संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पर्याप्त कर्मचारियों और संसाधनों की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य यह है कि कोई भी पात्र नागरिक वोटर लिस्ट में नाम दर्ज होने से न छूटे । खास तौर पर पहली बार वोट देने वाले युवाओं के नाम जोड़ने पर ध्यान दिया जाएगा।