भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में संचालित कोचिंग संस्थानों के खिलाफ नगर निगम की कार्रवाई लगातार जारी है। शुक्रवार को फिजिक्स वाला के बाद अब नीट मेंटर क्लासेस पर नगर निगम, स्वास्थ्य विभाग और अग्निशमन विभाग की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की है। नियमों के उल्लघंन और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप में संस्थान पर करीब सवा चार लाख रुपए का जुर्माना लगाया है।
नगर निगम अधिकारियों के अनुसार नीट मेंटर ने शहर के विभिन्न स्थानों पर बिना अनुमति प्रचार-प्रसार और ब्रांडिंग सामग्री लगाई है। यहां तक कि नगर निगम की बनाई गई सार्वजनिक पेंटिंग्स और दीवार चित्रों को नुकसान पहुंचाया। इस संबंध में संस्थान को करीब एक माह पहले नोटिस जारी कर नियमों का पालन करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन निर्धारित समय के बाद भी स्थिति में सुधार नहीं हुआ। इसके बाद निगम ने जुर्माने की कार्रवाई की।
जांच में खराब मिला फायर सेफ्टी सिस्टम
निरीक्षण के दौरान निगम की अग्निशमन विभाग की टीम को नीट सेंटर संस्थान में कई सुरक्षा संबंधी कमियाँ मिलीं। फायर सेफ्टी सिस्टम और अग्निशमन उपकरण पूरी तरह कार्यरत नहीं पाए गए। इसके बाद संस्थान को नोटिस जारी कर सभी सुरक्षा मानकों का तत्काल पालन करने के निर्देश दिए गए हैं।
निगम के पीआरओ प्रेमशंकर शुक्ला ने बताया कि कार्रवाई के दौरान उक्त संस्थान के कुछ प्रतिनिधियों ने अधिकारियों से कहा कि उनका संबंध एक राजनीतिक दल से है। पर अधिकारियों ने स्पष्ट कहा कि कार्रवाई पूरी तरह नियमों के तहत की जा रही है और कानून सभी के लिए समान है।
नियमों को तोड़ने वालों पर निगम सख्त
शुक्ला ने कहा कि शहर में नियमों का उल्लंघन करने वाले किसी भी संस्थान के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी और किसी को भी नियमों से छूट नहीं दी जाएगी।