दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर आखिरकार सरकार ने एक सख्त फैसला ले ही लिया… और यह फैसला सीधे आपकी गाड़ी और जेब से जुड़ा है। अब अगर आपके वाहन के पास वैध PUC सर्टिफिकेट नहीं है, तो पेट्रोल पंप पर आपको ईंधन नहीं मिलेगा। मुख्यमंत्री Rekha Gupta की इस घोषणा के बाद राजधानी में नियमों को लेकर नई सख्ती शुरू हो गई है।
क्या है नया नियम?
Delhi सरकार ने साफ कर दिया है अब बिना Pollution Under Control (PUC) सर्टिफिकेट वाले वाहनों को पेट्रोल, डीजल, CNG, LPG कुछ भी नहीं मिलेगा। सभी फ्यूल स्टेशनों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि इस नियम का पालन सख्ती से किया जाए।
दिल्ली में अब…
NO PUC-NO FUEL
राजधानी में प्रदूषण नियंत्रण के लिए हमारी सरकार ने सख्त निर्णय लेते हुए यह फैसला लिया है कि दिल्ली में अब बिना वैध पीयूसी प्रमाणपत्र वाले वाहनों को ईंधन नहीं मिलेगा।
सभी पेट्रोल पंपों और एजेंसियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि नियमों का सख्ती… pic.twitter.com/Z9WDxNAO4X
क्यों लिया गया ये फैसला
दिल्ली लंबे समय से वायु प्रदूषण की समस्या से जूझ रही है। सरकार का मानना है कि सड़कों पर बड़ी संख्या में ऐसे वाहन चल रहे हैं जिनका उत्सर्जन तय मानकों से ज्यादा है। ऐसे में, यह कदम एक तरह से सीधा प्रेशर मैकेनिज्म है या तो PUC बनवाओ, या गाड़ी खड़ी रखो।
कैसे होगा लागू
सरकार ने सभी पेट्रोल पंप ऑपरेटर्स को निर्देश दिए हैं कि वाहन का PUC चेक करें, बिना वैध सर्टिफिकेट ईंधन न दें हालांकि, जमीन पर यह कितना सख्ती से लागू होगा… यह आने वाले दिनों में साफ होगा।
आम लोगों पर असर
यह नियम सीधे आम वाहन चालकों को प्रभावित करेगा। कई लोग ऐसे हैं जो महीनों तक PUC रिन्यू नहीं कराते, अब उनके लिए यह संभव नहीं होगा। थोड़ी असुविधा जरूर होगी, लेकिन सरकार इसे लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन के तौर पर देख रही है।
पहले भी उठ चुके हैं सवाल
दिल्ली में पहले भी यह सामने आया था कि कई सरकारी वाहन खुद बिना PUC के चल रहे थे। ऐसे में अब देखना होगा कि यह सख्ती सभी पर बराबर लागू होती है या नहीं। दिल्ली की सड़कों पर अगर नजर डालें, तो बड़ी संख्या में पुराने और प्रदूषण फैलाने वाले वाहन दिख जाते हैं…सरकार का यह कदम उसी तस्वीर को बदलने की कोशिश है, लेकिन असली चुनौती इम्प्लीमेंटेशन ही रहेगी।