नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक ने एक सार्वजनिक सूचना में लोगों को अनफीडिंग वर्ल्ड बैंक नामक संस्था के साथ लेन-देन करने के प्रति आगाह किया है। आरबीआई ने कहा है कि इस संस्था के पास कोई बैंकिंग लाइसेंस नहीं है और इसमें जमा की गई राशि देश की जमा बीमा प्रणाली के तहत सुरक्षित नहीं है।
कानपुर विभाग के नोटिस में क्या कहा गया
आरबीआई के पर्यवेक्षण विभाग, कानपुर द्वारा जारी नोटिस के अनुसार, इस संस्था का बैंक शब्द का उपयोग बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के खंड सात का उल्लंघन करता है। नोटिस में इस संस्था की वेबसाइट की पहचान unfeedingworld-bank.com के रूप में की गई है और बताया गया है कि इसे केंद्रीय बैंक से बैंकिंग कारोबार करने के लिए अधिकृत नहीं किया गया है।
नहीं है बैंकिंग लाइसेंस
नोटिस में कहा गया है, उक्त संस्था को न तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बी.आर अधिनियम, 1949 के तहत कोई बैंकिंग लाइसेंस जारी किया गया है और न ही इसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकिंग कारोबार करने के लिए अधिकृत किया गया है।
जमा राशि पर बीमा सुरक्षा नहीं
आरबीआई ने यह भी चेतावनी दी है कि ग्राहकों द्वारा इस संस्था के पास जमा की गई कोई भी राशि, जमा बीमा एवं ऋण गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) की बीमा सुरक्षा के दायरे में नहीं आएगी। नोटिस में चेतावनी दी गई है कि जो कोई भी इस संस्था के साथ वित्तीय लेन-देन करेगा वह ऐसा अपने जोखिम और जिम्मेदारी पर करेगा।