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कंपोजिशन स्कीम की बढी तारीख : जीएसटी

कंपोजिशन स्कीम की बढी तारीख : जीएसटी
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नई दिल्ली।
सरकार ने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के तहत छोटे कारोबारियों को राहत देते हुये कंपोजिशन स्कीम के तहत पंजीकरण कराने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 16 अगस्त कर दी है।

बता दें कि वित्त मंत्रालय द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि जो छोटे करदाता अस्थायी रूप से जीएसटी नेटवर्क (जीएसटीएन) में स्थानांतरित किये गये हैं उनके लिए कंपोजिशन स्कीम के तहत पंजीकरण का आवेदन करने की तिथि 16 अगस्त तक बढ़ा दी गयी है।

बताया जा रहा है कि कंपोजिशन स्कीम के तहत 75 लाख रुपये तक के सालाना कारोबार वाले व्यापारियों को रखा गया है। पर्वतीय तथा पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए यह सीमा 50 लाख है। इसके तहत पंजीकरण कराने वाले व्यापारियों को हर सामान की बिक्री का इनवॉयस अपलोड करने की जरूरत नहीं होगी।

इसकी बजाय वे अपने कारोबार के खुद आंकलन के आधार पर कारोबार की गयी राशि का निश्चित प्रतिशत कर के रूप में जमा करा सकते हैं। हर कारोबार के लिए यह प्रतिशत अलग-अलग तय किया गया है। इसके अलावा उन्हें मासिक रिटर्न की जगह तिमाही रिटर्न भरना होगा और कर जमा कराना होगा। और इसके अलावा जो छोटे कारोबारी पुरानी कर प्रणाली में करदाता के रूप में पंजीकृत होने के कारण अस्थायी रूप से जीएसटीएन में पंजीकृत कर दिये गये हैं, लेकिन उनका सालाना कारोबार 20 लाख रुपये से कम है वे अपना पंजीकरण रद्द कराने के लिए 30 सितंबर तक आवेदन कर सकेंगे। जीएसटी में 20 लाख रुपये तक का कारोबार करने वालों को कर तथा पंजीकरण से छूट दी गयी है। पर्वतीय तथा पूर्वोत्तर के राज्यों में यह सीमा 10 लाख रुपये है।

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Updated : 23 July 2017 12:00 AM GMT
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