भिखारी मुक्त भोपाल: राजधानी में भीख मांगने और देने वालों पर होगी FIR, आदेश जारी
Bhopal Anti Begging Campaign : मध्य प्रदेश। भोपाल में अब इंदौर की तर्ज पर भिखारी मुक्त अभियान की शुरुआत की जा रही है। इस पहल का उद्देश्य शहर की सड़कों पर भिखारी के बढ़ते हुए मामले को सख्ती से रोकना है। जिला प्रशासन द्वारा एक आधिकारिक आदेश भी जारी कर दिया गया है। जिसके तहत सड़कों पर भीख मांगने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही भीख देने वालों पर भी एफआईआर दर्ज की जाएगी।
जारी किये गए आदेश में लिखा है कि, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 अंतर्गत धारा 163 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए भोपाल जिले के समस्त राजस्व सीमा क्षेत्र में किसी भी प्रकार की भिक्षावृत्ति को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया जाता है।
भिक्षुओं को भिक्षा स्वरूप कुछ भी देना या उनसे किसी भी प्रकार के सामान को खरीदना प्रतिबंधित किया जाता है। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा सहिता 2023 की धारा 223 के अंतर्गत कार्यवाही की जावेगी।
भोपाल कलेक्टर ने बताया कि इस अभियान के तहत भिखारियों की पुनर्वास प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी। सड़कों पर रहने वाले भिखारियों को रैन बसेरों में शिफ्ट किया जाएगा, जहां उन्हें रहने, खाने और पुनर्वास की सुविधा मिलेगी। यह कदम भिखारी मुक्त भोपाल की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल साबित होगा।
ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारी में प्रशासन ने इस अभियान को तेज कर दिया है। प्रशासन का मानना है कि इस बड़े आयोजन से पहले शहर को साफ और व्यवस्थित दिखाना बेहद जरूरी है, और यह कदम उसी दिशा में उठाया गया है।
प्रशासन ने SDM और तहसीलदार को जिम्मेदारी दी है कि वे चौराहों पर अपनी-अपनी टीम के साथ जांच करें। अगर कोई व्यक्ति भीख देता हुआ पाया जाएगा, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।
यहाँ देखिये आदेश