CG Cabinet Meeting: छत्तीसगढ़ में कैबिनेट मीटिंग आज, होली से पहले होंगे महत्वपूर्ण फैसले

Update: 2025-03-12 03:15 GMT

CM Vishnu Deo Sai Cabinet Expansion

Chhattisgarh Cabinet Meeting : रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में बुधवार, 12 मार्च को शाम 6 बजे कैबिनेट बैठक आयोजित की जाएगी। यह बैठक सिविल लाइन स्थित मुख्यमंत्री निवास में होगी। विधानसभा के बजट सत्र की कार्रवाई के बाद सभी मंत्रियों को CM हाउस पहुंचने का निर्देश दिया गया है। होली से पहले हो रही इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिये जाने की संभावना जताई जा रही है।

संशोधन विधेयकों की प्रस्तुति की उम्मीद

बैठक में कुछ विभागों के संशोधन विधेयकों को मंजूरी दी जा सकती है, ताकि इन्हें विधानसभा में पेश किया जा सके। यह विधेयक राज्य के विभिन्न विभागों से संबंधित हो सकते हैं और इनका उद्देश्य राज्य के कानूनी ढांचे को और मजबूत बनाना है।

वित्त मंत्री ओपी चौधरी के बजट पर चर्चा

बैठक में वित्त मंत्री ओपी चौधरी के बजट को लेकर भी अनौपचारिक चर्चा हो सकती है। बजट को लेकर मंत्रिपरिषद में विचार विमर्श होना स्वाभाविक है, ताकि विधानसभा में पेश किए जाने से पहले किसी भी मुद्दे पर सामूहिक सहमति बन सके।

बताया जा रहा है कि, इस बैठक को लेकर मुख्यमंत्री निवास से सभी विभागों के अधिकारियों को भी बुलावा भेजा गया है। माना जा रहा है कि, इस बैठक में कई अहम निर्णय लिए जा सकते हैं, जो छत्तीसगढ़ के विकास और प्रशासन के लिए महत्वपूर्ण होंगे।

पिछली कैबिनेट बैठक में लिए गए प्रमुख निर्णय

1. सरकार ने आबकारी नीति 2025-26 को मंजूरी दी है, जो आगामी वित्तीय वर्ष में लागू होगी। यह नीति पिछली आबकारी नीति 2024-25 के समान होगी। इस नीति के अंतर्गत राज्य में 674 शराब दुकानों का संचालन होगा और विदेशी मदिरा की खरीद-बिक्री छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा की जाएगी। इसके साथ ही, शराब पर 9.5% अतिरिक्त आबकारी शुल्क भी समाप्त कर दिया गया है।

2.राज्य सरकार ने सरकारी परिसरों को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए लोक परिसर (बेदखली) संशोधन विधेयक-202 को मंजूरी दी है। इससे सरकारी संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी।

3.राज्य सरकार ने औद्योगिक विकास नीति 2024-30 को लागू करने के लिए नए संशोधन किए हैं। यह नीति 1 नवंबर 2024 से प्रभावी होगी और उद्योगों के लिए एक बेहतर निवेश वातावरण बनाएगी।

4. राज्य सरकार ने ई-प्रोक्योरमेंट की जटिलताओं को दूर करने के लिए एक सशक्त समिति को भंग कर दिया है। अब 100 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं को पीएफआईसी (PFIC) द्वारा स्वीकृत किया जाएगा।

5. छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में लंबित मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए एक नया सदस्य पद सृजित किया गया है।

6.राज्य सरकार ने खरीफ विपणन वर्ष 2022-23, 2023-24 और 2024-25 में समर्थन मूल्य योजना के तहत धान और चावल परिवहन दरें तय करने के लिए राज्य स्तरीय समिति की सिफारिशों को मंजूरी दी।

7. श्रम कानूनों में संशोधन को मंजूरी दी गई है, जिसमें कारखाना अधिनियम-1948, औद्योगिक विवाद अधिनियम-1947 और ट्रेड यूनियन अधिनियम-1976 में बदलाव किए गए हैं।

8. रजिस्ट्रीकरण अधिनियम-1908 (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक-2025 को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा, उप पंजीयक के रिक्त पदों को भरने के लिए पांच वर्षों की अर्हकारी सेवा में छूट प्रदान की गई।

9. राज्य सरकार और व्यक्ति विकास केंद्र इंडिया (The Art of Living) के बीच ग्रामीण विकास और आजीविका सृजन के लिए समझौता ज्ञापन (MoU) हुआ।

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