Chhattisgarh HSNP: छत्तीसगढ़ में 1 अप्रैल से पहले लगवाएं हाई सिक्योरिटी प्लेट, नहीं तो देना होगा मोटा जुर्माना

Chhattisgarh High Security Number Plate : रायपुर। छत्तीसगढ़ में वाहन मालिकों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर है। अगर आपका वाहन अप्रैल 2019 से पुराना है और अभी तक उसमें हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (HSRP) नहीं लगी है, तो इसे तुरंत लगवा लें। राज्य सरकार ने सभी वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य कर दिया है। 1 अप्रैल 2025 से यातायात पुलिस इस नियम का सख्ती से पालन करवाएगी। पहले चरण में 1 से 15 अप्रैल तक वाहन चालकों को समझाइश दी जाएगी, लेकिन इसके बाद नियम तोड़ने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा।
हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट पर सख्ती
छत्तीसगढ़ में कुल 40 लाख से ज्यादा वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाई जानी है, लेकिन पिछले दो महीनों में सिर्फ 50 हजार वाहनों में ही यह प्लेट लग पाई है। यानी अभी तक केवल 10% काम ही पूरा हो सका है। परिवहन और ट्रैफिक विभाग के अधिकारियों की लापरवाही के चलते इस प्रक्रिया में देरी हो रही है। अधिकारियों का कहना है कि 15 अप्रैल के बाद बिना HSRP वाले वाहन चालकों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिसमें जुर्माना भी शामिल है।
350 सेंटरों पर सुविधा, कहीं भी बदलें नंबर प्लेट
वाहन मालिकों की सुविधा के लिए छत्तीसगढ़ में 350 डीलर सेंटर बनाए गए हैं, जहां हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाई जा सकती है। खास बात यह है कि वाहन मालिक राज्य के किसी भी शहर या जिले से अपनी नंबर प्लेट बदलवा सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपकी गाड़ी रायपुर परिवहन कार्यालय में रजिस्टर्ड है, लेकिन आप रायगढ़ या कोरबा में हैं, तो वहां भी नई नंबर प्लेट लगवाई जा सकती है। यह काम दो कंपनियों, रियल मेजान इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और रोजमेरटा सेफ्टी सिस्टम लिमिटेड, को सौंपा गया है। दोनों कंपनियां छत्तीसगढ़ के 33 जिलों में बराबर-बराबर काम कर रही हैं।
नंबर प्लेट बदलने की प्रक्रिया
हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने के लिए वाहन मालिकों को परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन करना होगा। इस प्रक्रिया के लिए कुछ जरूरी कदम हैं:
- सबसे पहले, वाहन मालिक का मोबाइल नंबर पोर्टल पर रजिस्टर्ड होना चाहिए। अगर नंबर दर्ज नहीं है, तो पहले इसे अपडेट करना होगा।
- इसके बाद, गाड़ी का चेसिस नंबर दर्ज करना अनिवार्य है।
- नई नंबर प्लेट के लिए वाहन के प्रकार के अनुसार निर्धारित शुल्क ऑनलाइन जमा करना होगा।
- शुल्क जमा करने के बाद संबंधित कंपनी नंबर प्लेट लगाने के लिए समय (टाइम स्लॉट) देगी। यह समय 120 दिनों तक का भी हो सकता है।
- जब नंबर प्लेट तैयार हो जाएगी, तो कंपनी के लोग घर पर आकर या वाहन मालिक सेंटर पर जाकर नई हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवा सकते हैं।
हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट का महत्व
हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने का मुख्य उद्देश्य वाहनों की सुरक्षा और पहचान को मजबूत करना है। यह नंबर प्लेट टैंपर-प्रूफ होती है, जिसे आसानी से बदला या हटाया नहीं जा सकता। इसमें एक यूनिक कोड और होलोग्राम होता है, जो वाहन की चोरी और फर्जीवाड़े को रोकने में मदद करता है। इसके अलावा, यह सिस्टम पुलिस और परिवहान विभाग को वाहनों की ट्रैकिंग में भी सहायता प्रदान करता है।
वाहन मालिकों से की अपील
परिवहन विभाग ने वाहन मालिकों से अपील की है कि वे जल्द से जल्द अपनी गाड़ियों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवा लें, ताकि 1 अप्रैल से शुरू होने वाली सख्ती से बचा जा सके। अधिकारियों ने यह भी कहा कि इस प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। वाहन मालिकों को सलाह दी जाती है कि वे परिवहन विभाग की वेबसाइट पर जाकर प्रक्रिया शुरू करें और अपने नजदीकी डीलर सेंटर से संपर्क करें।