वैक्सीनेशन के लिए आधार की अनिवार्यता रद्द करने की मांग, कोर्ट ने जारी किए नोटिस

Update: 2021-10-01 11:40 GMT

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने वैक्सीन लगवाने के लिए आधार को अनिवार्य करने को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को जारी नोटिस किया है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मंत्रालय और यूआईडीएआई को नोटिस जारी किया। 

कोर्ट ने कहा कि आधार के अलावा दूसरे पहचान पत्रों के जरिए भी रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। तब याचिकाकर्ता ने कहा कि जब पंजीकरण शुरू करते हैं तो आधार की जरूरत होती है। याचिका पुणे के एक वकील सिद्धार्थ शंकर शर्मा ने दायर की है। याचिका में कहा गया है कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने हाल ही में एक स्टैंडर्ड आपरेटिंग प्रोसिजर जारी किया है। इसके तहत कोविन ऐप में उल्लेखित सात फोटो पहचान पत्रों के बिना भी किसी व्यक्ति को वैक्सीन लगाई जा सकती है, लेकिन वैक्सीन लेने के पहले जब वेरिफिकेशन की बारी आती है तो आधार मांगा जाता है।

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