सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को दिया निर्देश, जल्द भरे ट्रिब्यूनल के खाली पद
नईदिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वो 13 सितंबर तक सभी ट्रिब्यूनल के खाली पद भरें। कोर्ट ने कहा कि सरकार के टालमटोल भरे रवैये के चलते कई ट्रिब्यूनल बंद होने की कगार पर आ पहुंचे हैं। कोर्ट ने हाल में बने ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट पर कहा कि जो अध्यादेश हमने असंवैधानिक करार दिया, लगभग वैसा ही नया कानून बना दिया गया है।
सुप्रीम कोर्ट ने 16 अगस्त को केंद्र सरकार को दस दिनों में सभी ट्रिब्युनल के खाली पद भरने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने इस बात पर नाराजगी जताई कि एक साल से सरकार टालमटोल कर रही है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने संसद में पेश ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स बिल पर भी सवाल उठाया था। कोर्ट ने कहा था कि जिस अध्यादेश को असंवैधानिक करार दिया था, उसके प्रावधान बिल में शामिल किए गए हैं। वकील अमित साहनी ने दायर याचिका में कहा है कि पीएमएलए अपीलीय ट्रिब्यूनल में सरकार नियुक्ति करने में नाकाम रही है। याचिका में कहा गया है कि ट्रिब्यूनल का गठन हाई कोर्ट और दूसरी कोर्ट का बोझ कम करने के लिए किया गया ताकि लोगों को जल्द न्याय मिल सके।
याचिकाकर्ता ने पीएमएलए अपीलीय ट्रिब्यूनल में नियुक्ति के लिए सरकार से भी संपर्क किया था, लेकिन सरकार ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। याचिका में मांग की गई है कि पीएमएलए अपीलीय ट्रिब्यूनल में नियुक्ति के लिए दिशानिर्देश जारी किया जाए।