नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली यूनिवर्सिटी (डीयू) को कुछ शर्तों के साथ फाइनल ईयर स्टूडेंटस् के लिए तय शेड्यूल पर ऑनलाइन ओपन बुक परीक्षा आयोजित करने की इजाजत दे दी है। वर्ष के पाठ्यक्रमों के लिए 10 अगस्त से ऑनलाइन ओपन बुक परीक्षा कराने के दिल्ली विश्वविद्यालय के फैसले को बरकरार रखा है। हाई कोर्ट ने कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिनका दिल्ली यूनिवर्सिटी को ओपन बुक परीक्षाओं के दौरान पालन करना होगा, उससे परीक्षाएं कराने के बाद अदालत को रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा।
पिछले काफी समय से डीयू के फाइनल ईयर के छात्रों की परीक्षा को लेकर संशय बना हुआ था। कई बार विश्वविद्यालय द्वारा तारीख तय कर स्थगित की गई थी। जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने कहा है कि स्टूडेंट्स को प्रश्न पत्र ईमेल और यूनिवर्सिटी के पोर्टल के जरिए उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके अलावा उन्हें आंसरशीट अपलोड करने के लिए अतिरिक्त समय दिया जाएगा। हाई कोर्ट ने यूनिवर्सिटी को निर्देश दिए हैं कि स्टूडेंट्स को एक ऑटो जेनरेटिड मेल भेजा जाए कि उन्हें आंसरशीट प्राप्त हो गई है। जस्टिस सिंह वीडियो कॉफ्रेंसिंग के जरिए मामले की सुनवाई कर रही थीं।
न्यायमूर्ति सिंह ने कहा, ''मैं छात्रों और दिल्ली विश्वविद्यालय को परीक्षाओं के लिए शुभकामनाएं देती हूं।''
अदालत ने उस याचिका पर यह फैसला दिया जिसमें विश्वविद्यालय के यूजीसी के दिशा निर्देशों के अनुसार, अंतिम वर्ष के स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए ऑनलाइन ओपन बुक परीक्षा कराने के फैसले को चुनौती दी गई थी।
डीयू 10 से 31 अगस्त तक ऑनलाइन ओपन बुक परीक्षा कराएगा और जो छात्र ऑनलाइन परीक्षा में नहीं बैठेंगे उन्हें बाद में सामान्य रूप से परीक्षाओं में बैठने का मौका दिया जाएगा जो सितंबर में आयोजित कराई जाएंगी।