नीट 2020 पर SC का बड़ा फैसला, जानें क्या कहा

Update: 2020-04-29 14:47 GMT

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को नीट परीक्षा (राष्‍ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा) को सही ठहराते हुए कहा कि एमबीबीस और बीडीएस समेत देश के सभी मेडिकल कोर्सेज में दाखिला नीट की परीक्षा के आधार पर होंगे जिनमें प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन्स और अल्पसंख्यक की तरफ से चलाए जा रहे मेडिकल कोर्स भी शामिल हैं। कोर्ट ने साफ किया कि भावी मेडिकल छात्रों के लिए कॉमन प्रवेश परीक्षा होने से अल्पसंख्यक संस्थानों के अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

सुप्रीम कोर्ट की तीन सदस्यीय बेंच जस्टिस अरूण मिश्रा, विनीत सारन और एम.आर. शाह ने कहा- नीट के अंतर्गत आने से अल्पसंख्यक संस्थानों के अधिकारों का कोई उल्लंघन नहीं है। कोर्ट ने आगे कहा कि व्यवस्था में मौजूद भ्रष्टाचार को उखाड़ फेंकने के लिए नीट लाया गया था और यह राष्ट्र हित में है। अभी भी दाखिला प्रक्रिया में कई खामियां हैं जिन्हें बाहर करने की जरूरत है।

प्राइवेट कॉलेजों की तरफ से अनैतिक कृत्यों पर बरसते हुए कोर्ट ने कहा कि सभी प्राइवेट और अल्पसंख्यक संस्थानों को आवश्यक तौर पर नीट के अंक के आधार पर दाखिला होना चाहिए। इससे पहले, अल्पसंख्यक संस्थानों ने नीट के तहत दाखिले की प्रक्रिया का विरोध करते हुए कोर्ट में चुनौती दी थी और कहा था कि इससे बिना सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक निजी पेशेवर संस्थानों पर असर पड़ सकता है।

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