मप्र रेरा अध्यक्ष के खिलाफ जांच पर सर्वोच्च न्यायालय की रोक: मप्र सरकार को नोटिस, अगली सुनवाई 2 अप्रैल को होगी...

भोपाल। मप्र रेरा अध्यक्ष एपी श्रीवास्तव के खिलाफ चल रही जांच पर सर्वाेच्च न्यायालय ने गुरुवार को सुनवाई के दौरान रोक लगा दी है।;

Update: 2025-03-27 17:16 GMT
मप्र सरकार को नोटिस, अगली सुनवाई 2 अप्रैल को होगी...
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भोपाल। मप्र रेरा अध्यक्ष एपी श्रीवास्तव के खिलाफ चल रही जांच पर सर्वाेच्च न्यायालय ने गुरुवार को सुनवाई के दौरान रोक लगा दी है। साथ ही रेरा अध्यक्ष की जांच के मामले में मुख्य सचिव, विधि विभाग मप्र, रजिस्ट्रार जनरल मप्र उच्च न्यायालय को नोटिस जारी किया गया है। इस मामले में अब अगली सुनवाई 2 अप्रैल को होना है।

रेरा अध्यक्ष को हटाने के लिए पिछले कुछ महीनों से प्रक्रिया चल रही है। रेरा अध्यक्ष पर आरोप लगाए गए। इसकी जांच मप्र उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति एमएस भट्टी द्वारा की जा रही है। रेरा अध्यक्ष एपी श्रीवास्तव एवं रेरा मप्र ने इस जांच को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में रिट याचिका लगाई, जिसमें आधार लिया गया कि उनको येन-केन प्रकारेण रेरा अध्यक्ष के पद से हटाने के लिए जांच की जा रही है। रेरा अध्यक्ष के खिलाफ जिस तरह से जांच बैठाई गई, उसमें रेरा अधिनियम एवं रेरा नियमों का उल्लंघन हुआ।

अगली सुनवाई 2 अप्रैल को होगी

एपी श्रीवास्तव की ओर से सर्वोच्च न्यायालय में तर्क दिया कि उनको हटाने के पीछे बिल्डर एवं व्यापम लॉबी का हाथ है। गुरुवार को याचिका पर सुनवाई के बार सर्वोच्च न्यायालय ने जांच पर तत्काल रोक लगाते हुए मप्र सरकार एवं अन्य को नोटिस जारी किया है। सर्वोच्च न्यायालय में एपी श्रीवास्तव एवं रेरा मप्र ने अलग-अलग रिट याचिकाएं दायर की रखी है। अगली सुनवाई 2 अप्रैल को होगी। रेरा के सचिव दुर्गविजय सिंह ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि आज ही इस मामले में सुनवाई हुई। जांच पर रोक लगा दी गई है। अभी आदेश नहीं आया है।

रेरा अध्यक्ष के खिलाफ जांच पर रोक से मप्र की बिल्डर लॉबी को बड़ा झटका माना जा रहा है। हाउसिंग प्रोजेक्ट समय पर पूरा नहीं करने पर मप्र रेरा ने कई बिल्डरों पर शिकंजा कसा है।

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