Human Trafficking: छत्तीसगढ़ में अंतरराष्ट्रीय मानव तस्कर गिरोह का पर्दाफाश, 2 बांग्लादेशी समेत तीन आरोपी गिरफ्तार
International Human Traffickers Arrested : रायपुर। छत्तीसगढ़ में पहली बार "फॉरेनर एक्ट" (विदेशियों विषयक अधिनियम) के तहत मामला दर्ज किया गया है। महासमुंद पुलिस ने चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले 2 बांग्लादेशी नागरिकों और एक अंतरराष्ट्रीय मानव तस्कर को गिरफ्तार किया है।
जानकारी के अनुसार, ये आरोपी लंबे समय से इस क्षेत्र में सक्रिय थे और पुलिस की टीम उनकी तलाश कर रही थी। महासमुंद के थाना सांकरा, बसना और सरायपाली क्षेत्र में इन आरोपियों ने 9 से अधिक चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया था। इन आरोपियों ने चोरियों को अंजाम देने के लिए बर्तन बेचने का ढोंग किया और सूने मकानों को निशाना बनाकर चोरी की।
पुलिस द्वारा पकड़े गए बांग्लादेशी नागरिकों का नाम मिलन मंडल और सह आरोपी मोहम्मद शफीक शेख उर्फ बाबू शेख है। ये दोनों बांग्लादेश के पार्वतीपुर जिला, दिनाजपुर से हैं। इनके साथ-साथ एक अन्य आरोपी अफसर मंडल भी गिरफ्तार किया गया है, जो पश्चिम बंगाल का रहने वाला है। यह आरोपी चोरी के माल को छिपाने और हवाला के जरिए बांग्लादेश भेजने का काम करता था। इसके अलावा, चोरी के माल को खरीदने वाले सोनार जयदेव करमाकर को भी पश्चिम बंगाल की जेल भेजा गया है।
पुलिस ने बताया कि मुख्य आरोपी मिलन मंडल और मोहम्मद शफीक शेख ने बांग्लादेशी नागरिक होने के बावजूद भारतीय पहचान छिपाने के लिए फर्जी आधार कार्ड और पैन कार्ड बनवाए थे। मिलन मंडल 2003 से अब तक 10 बार भारत आ चुका है और वह अवैध तरीके से बांग्लादेशी नागरिकों को भारत लाने और भारत से बांग्लादेश भेजने के काम में संलिप्त रहा है।
पुलिस ने आरोपियों से 58 लाख 52 हजार रुपये मूल्य का माल बरामद किया है, जिसमें हीरा, सोने-चांदी के आभूषण, और 7 हजार रुपये नकद शामिल हैं। इसके अलावा, एक बाइक भी जब्त की गई है। पुलिस ने यह भी बताया कि पकड़े गए सभी आरोपी पहले भी चोरी के मामलों में शामिल रहे हैं और इनमें से मुख्य आरोपी मिलन मंडल रायगढ़ जिले में पहले भी जेल में रह चुका है। फिलहाल, पुलिस इस मामले की गहरी छानबीन कर रही है।