Bhojshala : भोजशाला पर आज ASI हाई कोर्ट को सौंपेगा रिपोर्ट, मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में लगा दी ये याचिका
Bhojshala ASI Survey Report : धार के काजी का कहना है कि, कोर्ट ने वैज्ञानिक सर्वे की अनुमति दी थी फिजिकल सर्वे की नहीं।
Bhojshala ASI Survey Report : मध्यप्रदेश। धार के भोजशाला (Bhojshala) में चले 98 दिन तक सर्वे हुआ। अब मध्यप्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर बेंच के सामने मंगलवार को रिपोर्ट पेश की जाएगी। कोर्ट ने भोजशाला का धार्मिक कैरेक्टर जानने के लिए वैज्ञानिक सर्वे कराए जाने का आदेश दिया था। आप एएसआई (ASI) जो रिपोर्ट पेश करेगा उससे साफ हो जाएगा कि, भोजशाला वाग्देवी का मंदिर (Vagdevi temple) है या कलाम मौला मस्जिद (Kalam Maula Masjid)। इधर रिपोर्ट पेश होने से पहले ही मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया है।
मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में ASI के खिलाफ कोर्ट के आदेश की अवमानना याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया है कि, एएसआई द्वारा सर्वे वैध तरीके से नहीं किया गया। सूत्रों के अनुसार मुस्लिम पक्ष हाई कोर्ट में भी अवमानना याचिका लगा सकता है। धार के काजी का कहना है कि, कोर्ट ने वैज्ञानिक सर्वे की अनुमति दी थी फिजिकल सर्वे की नहीं। यह कोर्ट के आदेश की अवमानना है। इस तरह गलत तरह से किये सर्वे पर कोई कार्यवाही नहीं होनी चाहिए।
बता दें कि, भोजशाला (Bhojshala) पर हिन्दुओं के बाद जैन समाज के लोगों ने भी हक़ जताया है। इस मामले को लेकर मध्यप्रदेश हाई कोर्ट (Madhya Pradesh High Court) की इंदौर बेंच के समक्ष याचिका दायर की गई है। कोर्ट याचिका पर सुनवाई के लिए राजी हो गया है। चार जुलाई को इस मामले की सुनवाई हो सकती है।
जैन समाज का दावा है कि, इस सर्वेक्षण के दौरान खुदाई में जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां निकली थी। जैन समाज के लोगों का दावा है कि, यह भोजशाला जैन गुरुकुल था। विश्व जैन संगठन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य सलेक चंद जैन ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका को कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है।
विवादों में भोजशाला :
भोजशाला पर पहले ही हिन्दू और मुस्लिम पक्ष के बीच विवाद चल रहा है। मुस्लिम इसे कलाम मौला मस्जिद कहते हैं और हिन्दू इसे वाग्देवी का प्राचीन मंदिर। हाई कोर्ट ने इस मामले में जांच के लिए एएसआई सर्वे के आदेश दिए थे।