Bhopal News: राजा भोज एयरपोर्ट के पास लेजर लाइट, बीम लाइट, आतिशबाजी, ड्रोन पर लगी पाबंदी

भोपाल एयरपोर्ट के निदेशक और भारतीय एयरपोर्ट प्राधिकरण (एएआई) द्वारा भेजे गए पत्रों के बाद भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत इनके इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि इनसे विमान की लैंडिंग पर क्या असर पड़ता है।

Update: 2024-07-13 07:24 GMT

Bhopal News: भोपाल : जिला प्रशासन ने शुक्रवार को राजा भोज एयरपोर्ट के पास ड्रोन, लेजर बीम, आतिशबाजी के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने का निषेधाज्ञा जारी की, क्योंकि इससे विमान की लैंडिंग के दौरान पायलटों और एयर ट्रैफिक कंट्रोल सेंटर का प्रबंधन करने वाले कर्मचारियों की दृष्टि प्रभावित होती है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू की गई है और यह प्रभावी हो गई है।

प्रशासन ने राजा भोज एयरपोर्ट, भोपाल की ओर जाने वाली सड़कों पर ड्रोन (मानव रहित हवाई वाहन), आकाशीय आतिशबाजी, लेजर बीम लाइटिंग के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है। भोपाल एयरपोर्ट के निदेशक और भारतीय एयरपोर्ट प्राधिकरण (एएआई) द्वारा भेजे गए पत्रों के बाद भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत इनके इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि इनसे विमान की लैंडिंग पर क्या असर पड़ता है।

शुक्रवार को जारी सर्कुलर के अनुसार लालघाटी से संत हिरदाराम नगर, लालघाटी से एयरपोर्ट, एयरपोर्ट से मुबारकपुर और एयरपोर्ट से करोंद चौराहा तक प्रतिबंध लागू रहेगा। शादी के जुलूसों और मैरिज गार्डन में लेजर बीम लाइट का इस्तेमाल किया जाता है। ये एयरपोर्ट के आसपास भी होते हैं। इसी तरह शादी के जुलूसों में आतिशबाजी का इस्तेमाल किया जाता है। ये यात्रियों, चालक दल और विमान की सुरक्षा के लिए भी खतरा पैदा करते हैं।

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