Kolkata Doctor Rape Case: स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार का निर्देश - 6 घंटे के भीतर हो FIR
Central Government Advisory For Safety Of Health Workers : नई दिल्ली। कोलकाता डॉक्टर रेप केस के बाद देश भर में डॉक्टर्स प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच केंद्र सरकार ने आदेश जारी किया गया है कि ऐसे मामलों में संस्थान को 6 घंटे के अंदर FIR दर्ज करानी होगी। केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक (DGHS) ने शुक्रवार को सरकारी अस्पतालों के प्रमुखों को आदेश जारी किया है।
सरकारी अस्पतालों के प्रमुखों से हिंसा की किसी भी घटना के छह घंटे के भीतर संस्थागत एफआईआर दर्ज करने को कहा गया है। केंद्र सरकार द्वारा दिए गए ज्ञापन में कहा गया है, "किसी भी स्वास्थ्य सेवा कर्मी के खिलाफ ड्यूटी के दौरान किसी भी तरह की हिंसा की स्थिति में, संस्थान के प्रमुख को घटना के अधिकतम 6 घंटे के भीतर संस्थागत एफआईआर दर्ज करने की जिम्मेदारी होगी।"
केंद्र का यह आदेश ऐसे समय में आया है जब कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 31 वर्षीय डॉक्टर के बलात्कार और हत्या को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं।
केंद्र सरकार द्वारा जारी ज्ञापन में कहा गया है कि, "हाल ही में, यह देखा गया है कि सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों और अन्य स्वास्थ्य सेवा कर्मचारियों के खिलाफ हिंसा आम हो गई है। कई स्वास्थ्य कर्मियों को अपनी ड्यूटी के दौरान शारीरिक हिंसा का सामना करना पड़ता है। कई डॉक्टर्स को धमकाया भी जाता है। इस हिंसा का अधिकांश हिस्सा या तो मरीज या मरीज के परिचारकों द्वारा किया जाता है।"
रेजिडेंट डॉक्टरों की लंबे समय से मांग रही है क्योंकि मौजूदा व्यवस्था के बावजूद, कई मामलों में एफआईआर दर्ज नहीं की जाती हैं।