Jagdish Tytler: 1984 के सिख दंगों के मामले में कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर के खिलाफ आरोप तय
Charges Framed Against Jagdish Tytler : नई दिल्ली। 1984 के सिख विरोधी दंगों (Anti Sikh Riots Case) के मामले में कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर के खिलाफ आरोप तय कर दिए गए हैं। 1984 पुल बंगश हत्याकांड मामले की सुनवाई करते हुए दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने पुल बंगश सिख हत्याकांड मामले में कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर के खिलाफ आरोप तय करने का निर्देश दिया है।
कोर्ट ने कहा कि आरोपी जगदीश टाइटलर के खिलाफ आरोप तय करने के लिए पर्याप्त सामग्री है। धारा 143, 153ए, 188, 149 आदि के साथ धारा 302 के तहत आरोप तय किए गए हैं। सीबीआई ने टाइटलर के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दाखिल किया था।
बता दें कि, यह मामला 1984 में गुरुद्वारा पुल बंगश के पास तीन सिखों की हत्या और धार्मिक स्थल में आगजनी से जुड़ा है। यह घटना तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुई थी।
जगदीश टाइटलर जल्द ही जेल जाएंगे :
इस फैसले पर दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष हरमीत सिंह कालका ने कहा, "सिख समुदाय द्वारा लड़ी गई 40 साल की लड़ाई का नतीजा है। हमारा एक ही लक्ष्य था, इन हत्यारों को जेल भेजना था...आज हमें बड़ी राहत मिली है...हमें उम्मीद है कि जगदीश टाइटलर जल्द ही जेल जाएंगे।"
1984 के सिख विरोधी दंगों के मामले में कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर के खिलाफ आरोप तय करने के दिल्ली कोर्ट के आदेश पर एडवोकेट एचएस फुल्का ने कहा, "पीड़ितों का कहना है कि उन्होंने जगदीश टाइटलर को भीड़ का नेतृत्व करते देखा है और उनके निर्देश पर गुरुद्वारे में आग लगाई गई और 3 सिखों को जिंदा जला दिया गया। उनके राजनीतिक दबाव और धनबल के कारण, उनके खिलाफ शुरू में कोई मामला शुरू नहीं किया गया... 2005 में नानावटी आयोग की रिपोर्ट के बाद ही उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया... लेकिन दुर्भाग्य से सीबीआई ने बिना उचित जांच के 2007 में जल्दबाजी में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी... हमारी दलीलें सुनने के बाद, कोर्ट ने आज उनके खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं... अब उनके खिलाफ मामला चलेगा... हमें उम्मीद है कि वह जल्द ही जेल जाएंगे।"