Excise Policy Scam: बीआरएस नेता के कविता को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने दी जमानत

Update: 2024-08-27 07:50 GMT

बीआरएस नेता के कविता को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने दी जमानत

Excise Policy Scam : नई दिल्ली। नई आबकारी नीति या शराब घोटाला मामले में ईडी द्वारा गिरफ्तार बीआरएस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री की बेटी के. कविता को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने तिहाड़ जेल में बंद के. कविता को जमानत दे दी है। मंगलवार को सुनवाई के दौरान अदालत ने यह फैसला सुनाया है।

सुप्रीम कोर्ट ने आबकारी नीति अनियमितताओं के मामले में बीआरएस नेता के कविता को जमानत दी और दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश को खारिज कर दिया है, जिसमें के. कविता की जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि 10 लाख रुपये का जमानत बांड भरना होगा, ताकि गवाहों से छेड़छाड़ न की जाए और गवाहों को प्रभावित न किया जाए।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा बीआरएस नेता के कविता को जमानत दिए जाने पर राज्यसभा सांसद रवि चंद्रा ने कहा, "हमने खबर सुनी कि हमारी नेता को जमानत दे दी गई है। यह एक अनावश्यक मामला था, उन्हें गलत मामले में फंसाया गया था...हमें कानून पर भरोसा था हम उन्हें शाम तक बाहर लाने की कोशिश कर रहे हैं।''

पासपोर्ट करना होगा जमा :

बता दें कि, सुप्रीम कोर्ट ने के.कविता को ईडी और सीबीआई दोनों मामलों में जमानत दे दी है। शराब घोटाले की जांच ईडी समेत सीबीआई अधिकारी भी कर रहे थे। अदालत ने के. कविता को जमानत देते हुए शर्त रखी कि, उन्हें अपना पासपोर्ट निचली अदालत में जमा करना होगा। दोनों ही मामलों में के. कविता को 10 - 10 लाख रुपए का बॉन्ड भरना होगा।

बता दें कि, सुप्रीम कोर्ट ने पीएमएलए की धारा 45 के तहत कविता को जमानत देने से इनकार करते हुए हाई कोर्ट की गलत व्याख्या को भी गलत पाया है। बहस के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह भी पाया कि उन्हें अन्य आरोपियों की स्वीकारोक्ति रिपोर्ट के आधार पर आरोपी के रूप में शामिल किया गया है।

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