झारखंड पूर्व CM Hemant Soren को सुप्रीम कोर्ट से झटका, अंतरिम जमानत याचिका खारिज
Hemant Soren Interim Bail Plea Rejected : ED ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा, चुनाव प्रचार करना न तो न तो मौलिक,. न कानूनी और न संवैधानिक अधिकार।
Former Jharkhand CM Hemant Soren Interim Bail Plea Rejected : दिल्ली। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन (CM Hemant Soren) की अंतरिम जमानत याचिका को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने ख़ारिज कर दिया है। हेमंत सोरेन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने पैरवी की थी। हेमंत सोरेन ने लोकसभा चुनाव में अपनी पार्टी के पक्ष में प्रचार करने के लिए जमानत मांगी थी। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद अब पूर्व सीएम हेमंत सोरेन प्रचार कार्य में हिस्सा नहीं ले पाएंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड (Jharkhand) के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की याचिका पर विचार करने से इनकार करते हुए कहा कि, याचिकाकर्ता ने इस तथ्य का खुलासा नहीं किया है कि ट्रायल कोर्ट ने मामले में आरोप पत्र पर संज्ञान लिया है। हेमंत सोरेन का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल (Kapil Sibal) का कहना है कि वह अंतरिम जमानत की मांग वाली याचिका वापस लेते हैं।
सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एससी शर्मा की बेंच ने मामले की सुनवाई की। मामले की सुनवाई करते हुए बेंच ने इस तथ्य पर नाराजगी जताई की केस से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य छुपाए गए। बेंच ने टिप्पणी करते हुए कहा कि, इस बात की जानकारी क्यों नहीं दी गई कि, स्पेशल कोर्ट में भी जमानत याचिका दाखिल की गई है और कोर्ट इस मामले में संज्ञान ले चुकी है।
दरअसल, दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल (CM Arvind Kejriwal) ने भी चुनाव प्रचार करने के लिए अदालत से जमानत मंजूर कराई थी। हेमंत सोरेन ने भी इसी आधार पर जमानत के लिए याचिका लगाई थी। प्रवर्तन निदेशालय ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि, चुनाव प्रचार करना न तो न तो मौलिक अधिकार है, न कानूनी और न संवैधानिक अधिकार। ऐसे में चुनाव प्रचार के लिए जमानत नहीं दी जानी चाहिए।
झारखंड में जमीन घोटाले से जुड़े मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया था। ईडी द्वारा गिरफ्तार किए जाने के कारण उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। उनकी जगह झामुगो ने चम्पई सोरेन को झारखंड का मुख्यमंत्री चुना था।