जबलपुर। प्रदेश में होने वाले निकाय और पंचायत को लेकर हाईकोर्ट में लगाई गई याचिका के नोटिस के जवाब में मप्र सरकार ने कोई जवाब पेश नहीं किया है। जिसके बाद न्यायालय ने सोमवार को इस मामले में सुनवाई करते हुए सरकार को 3 दिन के भीतर चुनाव का शेड्यूल पेश करने के निर्देश दिए है। ये याचिका जया ठाकुर के अधिवक्ता वरुण सिंह ने नगर निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव को लेकर हाई कोर्ट में दायर की है।
हाईकोर्ट ने 4 अक्टूबर को इस याचिका पर सुनवाई करते हुए चुनाव आयोग और राज्य शासन को नोटिस जारी किए थे। जिसका 3 सप्ताह के अंदर जवाब पेश करना था। लेकिन शासन द्वारा न्यायलय में कोई जवाब नहीं दिया गया। याचिकाकर्ता के वकील ने बताया कि चुनाव आयोग तो इलेक्शन कराने को तैयार है. इसके लिए उसने 250 पेज का जवाब भी प्रस्तुत किया है। इसमें चुनाव को लेकर उसने सकारात्मक उत्तर दिया है। लेकिन शासन की ओर से कोई जवाब नहीं आया है।
याचिकाकरता के वकील ने कहा राज्य शासन पिछले 2 सालों से कोरोना का बहाना बनाकर चुनाव टाल रहा है. वहीं जब राज्य शासन को सरकार बनाने या गिराने की जरूरत होती है तो वह चुनाव करवा लेती है। जिसके बाद कोर्ट ने 3 दिन बाद 28 अक्टूबर को चुनाव का शेड्यूल तैयार कर जवाब पेश करने का आदेश दिया है।