चुनाव आयोग पर दर्ज होना चाहिए हत्या का मुकदमा, कोरोना की दूसरी लहर के लिए जिम्मेदार : हाईकोर्ट
चेन्नई। देश में कोरोना संकट के विकराल होते रूप से हाहाकार मचा हुआ है। कोरोना के कारण बद से बदतर होते हालातों के लिए मद्रास हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग की फटकार लगाई। हाईकोर्ट ने कहा की कोरोना की दूसरी लहर के लिए यदि किसी एक जिम्मेदार ठहरना हो तो, वह सिर्फ आप है। कोर्ट ने कहा की कोरोना का खतरा पता होने के बाद भी आपने चुनावी रैलियों पर रोक नहीं लगाई। इसके साथ ही मतगणना से पहले कोरोना गाइडलाइन ना बनाने पर रोक देने की चेतावनी दी। हाईकोर्ट ने ये टिप्पणी तमिलनाडु की करूर विधानसभा सीट पर होने वाली काउंटिंग को लेकर दायर पिटीशन पर सुनवाई के दौरान कहीं।
सुनवाई के दौरान मद्रास हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एस बनर्जी ने कहा चुनाव आयोग ही कोरोना की दूसरी लहर के लिए जिम्मेदार है। कोर्ट ने पूछा जब चुनावी रैलियां हो रही थीं, तब क्या आप दूसरे ग्रह पर थे? रैलियों के दौरान टूट रहे कोरोना प्रोटोकॉल को आपने नहीं रोका। बिना सोशल डिस्टेंसिंग के चुनावी रैलियां होती रहीं।इसके लिए आपकी संस्था जिम्मेदार है। आपके अधिकारीयों पर हत्या का मुकदमा चलाया जाना चाहिए। हाईकोर्ट ने 2 मई को होने वाली मतगणना के दौरान कोरोना नियमों का पालन करने के निर्दश दिए। हाईकोर्ट ने कहा की मतगणना से पहले इससे संबंधित गाइडलाइन का ब्ल्युप्रिंट कोर्ट को बताना होगा। ऐसा ना करने पर हम मतगणना रोकने की चेतावनी दी। इस मामले में अगली सुनवाई 30 अप्रैल को होगी।