Madrasa: मदरसा शिक्षा पाने के लिए योग्य जगह नहीं, तालिबान जैसे चरमपंथी समूह का है प्रभाव - NCPCR ने अदालत में दी दलील

Update: 2024-09-11 15:52 GMT

NCPCR Statement in Supreme court on Madrasa : नई दिल्ली। मदरसा सही शिक्षा पाने के लिए योग्य जगह नहीं है। यह तालिबान जैसे चरमपंथी समूह से प्रभावित है। यह बात राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) ने सुप्रीम कोर्ट में कही है। NCPCR ने सुप्रीम को बताया कि, उत्तर प्रदेश के देवबंद में स्थापित दारुल उलूम देवबंद मदरसा तालिबान जैसे चरमपंथी समूह की विचारधाराओं से प्रभावित हैं।

भारत में बच्चों के अधिकार के संरक्षण के लिए काम करने वाली शीर्ष संस्था ने सुप्रीम कोर्ट को लिखित रूप में यह बात कही है। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट में इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली कई अपीलों पर विचार किया जा रहा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 2004 को इस आधार पर "असंवैधानिक" घोषित किया गया था कि यह "धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत" और संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत दिए गए मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। इसके बाद 5 अप्रैल को भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी थी।

NCPCR ने कहा कि "मदरसा 'उचित' शिक्षा प्राप्त करने के लिए उपयुक्त स्थान नहीं है।" वे “ न केवल शिक्षा के लिए एक असंतोषजनक और अपर्याप्त मॉडल प्रस्तुत करते हैं, बल्कि उनके काम करने का एक मनमाना तरीका भी है जो पूरी तरह से शिक्षा के अधिकार अधिनियम का उल्लंघन है।" मदरसा “संवैधानिक जनादेश और किशोर न्याय अधिनियम, 2015 का भी उल्लंघन करते हैं।”

गैर-मुस्लिमों को इस्लामी धार्मिक शिक्षा :

आयोग ने कहा कि, उत्तरप्रदेश अधिनियम, "सक्षमकारी साधन के बजाय, अल्पसंख्यक संस्थानों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए वंचित करने वाला साधन बन गया है", साथ ही कहा कि "ऐसे संस्थान गैर-मुस्लिमों को इस्लामी धार्मिक शिक्षा भी प्रदान कर रहे हैं जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 28 (3) का उल्लंघन है"। हालांकि आरटीई अधिनियम मदरसों को इसके दायरे से छूट देता है, लेकिन उनमें पढ़ने वाले बच्चों को "किसी भी न्यायिक निर्णय या संवैधानिक व्याख्या में भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 ए के दायरे से कभी भी छूट नहीं दी गई है।"

मदरसों को आरटीई अधिनियम, 2009 के दायरे से छूट :

आयोग ने यह भी कहा कि, "वे सभी बच्चे जो औपचारिक स्कूली शिक्षा प्रणाली में नहीं हैं, वे प्राथमिक शिक्षा के अपने मौलिक अधिकार से वंचित हैं, जिसमें मध्याह्न भोजन, वर्दी, प्रशिक्षित शिक्षक आदि जैसे अधिकार शामिल हैं और चूंकि मदरसों को आरटीई अधिनियम, 2009 के दायरे से छूट दी गई है, इसलिए मदरसों में पढ़ने वाले सभी बच्चे न केवल स्कूलों में औपचारिक शिक्षा से वंचित हैं, बल्कि आरटीई अधिनियम, 2009 के तहत दिए जाने वाले लाभों से भी वंचित हैं।"

सुप्रीम कोर्ट में आयोग ने यह भी कहा कि, मदरसों के पाठ्यक्रम में कुछ एनसीईआरटी की किताबें पढ़ाना शिक्षा प्रदान करने के नाम पर एक दिखावा मात्र है और यह सुनिश्चित नहीं करता कि बच्चों को औपचारिक और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल रही है।"

बाल अधिकार निकाय ने कहा कि, "पाठ्यक्रम, शिक्षक पात्रता, गैर-पारदर्शिता, अनजान वित्तपोषण और देश के कानून के उल्लंघन के मुद्दों के अलावा, मदरसा बच्चों को समग्र वातावरण प्रदान करने में भी विफल रहता है। अधिकांश मदरसों को इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं है कि सामाजिक कार्यक्रमों या पाठ्येतर गतिविधियों, जैसे कि फील्ड ट्रिप की योजना कैसे बनाई जाए, जिससे छात्रों को कुछ हद तक अनुभवात्मक शिक्षा मिल सके। भले ही देश भर के सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में मदरसे चल रहे हों लेकिन उपलब्ध जानकारी के आधार पर, केवल…बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड में ही मदरसा बोर्ड है।"

दीनियत पुस्तकों में आपत्तिजनक सामग्री :

आयोग ने कहा कि, "उसे इन मदरसा बोर्ड द्वारा प्रकाशित पाठ्यक्रम में "विभिन्न असामान्यताएं" मिलीं। इसके अलावा, आयोग ने कहा कि, मदरसा बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध पुस्तकों की सूची देखने के बाद, उसे "पाठ्यक्रम में शामिल की जा रही दीनियत पुस्तकों में आपत्तिजनक सामग्री" भी मिली। वेबसाइट पर उपलब्ध दीनियत पुस्तकों में यह पाया गया है कि निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार, मदरसा बोर्ड पुस्तकों के माध्यम से ऐसे पाठ पढ़ा रहा है जो इस्लाम को सर्वोच्च बताते हैं।"

बच्चों के संबंध में आपत्तिजनक पाठ :

एनसीपीसीआर ने यह भी कहा कि उसे "दारुल उलूम देवबंद द्वारा जारी किए गए फतवों के बारे में शिकायतें मिली हैं, जिसमें ‘बहिश्ती ज़ेवर’ नामक पुस्तक के संदर्भ शामिल हैं…उक्त पुस्तक में ऐसी सामग्री थी जो न केवल अनुचित है बल्कि बच्चों के संबंध में आपत्तिजनक और अवैध भी है क्योंकि इसमें नाबालिग के साथ यौन संबंध बनाने के बारे में पाठ है, यह पुस्तक मदरसों में बच्चों को पढ़ाई जाने का भी आरोप है, और इस तरह की आपत्तिजनक जानकारी वाले फतवे सभी के लिए सुलभ हैं।"

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