गैंगस्टर एक्ट में बाहुबली मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा, 5 लाख का जुर्माना
गाजीपुर। बाहुबली मुख्तार अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। मुख्तार अंसारी को दस साल की सजा सुनाई गई है। साथ ही पांच लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। जिसके बाद से हलचलें तेज हो गई हैं।वहीं, गैंगस्टर एक्ट में ही आरोपी मुख्तार के भाई सांसद अफजाल पर कोर्ट थोड़ी देर में फैसला सुनाएगी। यदि अफजाल अंसारी को दो साल से ज्यादा की सजा होती है तो उनकी संसद सदस्यता जा सकती है।
जानकारी के अनुसार, गैंगस्टर एक्ट का ये साल 2005 में भाजपा के तत्कालीन विधायक कृष्णानंद राय की हत्या से संबंधित है। यह वारदात मोहम्मदाबाद थाना क्षेत्र के बसनिया चट्टी पर अंजाम दिया गया था. बताया जा रहा है कि मुख्तार अंसारी के गैंग ने पहली बार इस वारदात में AK-47 का इस्तेमाल किया था। इस वारदात में कृष्णानंद राय को घेरकर चारो ओर से गोलीबारी की गई थी। इसमें विधायक का पूरा शरीर छलनी हो गया था। इस मामले में विधायक कृष्णानंद राय समेत सात लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी. यह सभी लोग किसी कार्यक्रम में शामिल होकर अपने घर लौट रहे थे. इस मामले में मोहम्मदाबाद थाने की पुलिस ने माफिया डॉन मुख्तार अंसारी, उसके भाई व बसपा सांसद अफजाल अंसारी समेत अन्य के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया था।