MUDA Scam: CM सिद्धारमैया हाई कोर्ट की शरण में, जांच आदेश के खिलाफ लगाई याचिका

Update: 2024-08-19 05:58 GMT

MUDA Scam : कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कथित MUDA घोटाले में मुख्यमंत्री पर मुकदमा चलाने के राज्यपाल थावरचंद गहलोत द्वारा जारी आदेश को कर्नाटक उच्च न्यायालय में चुनौती दी है। इस तरह अब सीएम हाई कोर्ट के शरण में चले गए हैं।

जस्टिस हेमंत चंदनगौदर ने कहा कि उच्च न्यायालय इस मामले की सुनवाई आज (19 अगस्त) दोपहर या कल करेगा, बशर्ते मुख्य न्यायाधीश की मंजूरी मिल जाए।

राज्यपाल थावर चंद गहलोत ने मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) द्वारा भूमि आवंटन में कथित अनियमितताओं के संबंध में 17 अगस्त (शनिवार) को मुख्यमंत्री के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दी थी। सामाजिक कार्यकर्ता टीजे अब्राहम, मैसूर के स्नेहामाई कृष्णा और बेंगलुरु के प्रदीप कुमार एसपी ने अभियोजन की मंजूरी मांगी थी। अब्राहम ने जुलाई में अभियोजन की मंजूरी मांगी थी और राज्यपाल ने इसके तुरंत बाद सिद्धारमैया को कारण बताओ नोटिस जारी किया था।

दरअसल सीएम पर आरोप है कि मैसूर में सिद्धारमैया की पत्नी को MUDA द्वारा लगभग 14 भूखंड आवंटित करने में अनियमितताएं की गई हैं। विपक्षी दलों ने कथित तौर पर आरोप लगाया है कि दलित समुदाय के सदस्यों के लिए निर्धारित भूमि को हड़प लिया गया और जाली दस्तावेजों का उपयोग करके सिद्धारमैया की पत्नी को धोखाधड़ी से आवंटित कर दिया गया, जिससे हजारों करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।

सिद्धारमैया के रिश्तेदार मलिकार्जुन स्वामी देवराज पर भी कथित घोटाले में भूमिका निभाने का आरोप है। इस मामले में MUDA के शीर्ष अधिकारियों पर भी आरोप है। हालांकि, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने सभी आरोपों से इनकार कर दिया था।

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