कोरोना के खिलाफ सख्त कदम, आज से बिना निगेटिव RTPCR भारत में नहीं मिलेगी एंट्री

उड्डयन मंत्रालय ने 30 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय उड़ानों से भारत आने वाले यात्रियों के लिए संशोधित कोरोना दिशा-निर्देश जारी किया है

Update: 2023-01-01 07:52 GMT

नईदिल्ली। केंद्र ने कोरोना संक्रमण से बचाव के मद्देनजर चीन, सिंगापुर, हांगकांग, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड और जापान से आने वाले विमान यात्रियों के लिए आज से आरटी-पीसीआर की 'निगेटिव' रिपोर्ट अनिवार्य कर दी है। सरकार के एयरलाइन को जारी निर्देश के मुताबिक, वे 01 जनवरी 2023 से इन देशों से यात्रा करने वाले विमान यात्रियों के लिए चेक-इन नियमों में संशोधन करें। केवल उन अंतरराष्ट्रीय यात्रियों को विमान में सवार होने की अनुमति दी जाए, जिन्होंने एयर सुविधा पोर्टल पर सेल्फ डिक्लेरेशन फार्म जमा किए हैं। 

कोरोना की रैंडम जांच में अब तक 53 मामले सामने आए हैं। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने 30 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय उड़ानों से भारत आने वाले यात्रियों के लिए संशोधित कोरोना दिशा-निर्देश जारी किया है। दिशा-निर्देश में कहा गया है कि आरटी-पीसीआर की रिपोर्ट यात्रा शुरू करने से 72 घंटे के भीतर की होनी चाहिए। प्रत्येक अंतरराष्ट्रीय उड़ान में आने वाले यात्रियों में दो प्रतिशत यात्रियों की रैंडम जांच भी जारी रहेगी। यह निर्णय दुनिया के विभिन्न हिस्सों में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर लिया गया है। 

मौजूदा हालात के मद्देनजर प्रधानमंत्री के मुख्य सलाहकार पीके मिश्रा ने शनिवार को सरकार के शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान कोरोना की स्थिति का जायजा लिया गया।स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि वाणिज्य मंत्रालय से कहा गया है कि वह चीन निर्यात होने वाले चिकित्सा उपकरणों पर नजर रखे।

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