राजस्थान के सियासी मामले में नया मोड़, स्पीकर ने याचिका वापस ली

Update: 2020-07-27 06:34 GMT

नई दिल्ली। राजस्थान के सियासी मामले पर नया मोड़ आ गया है। स्पीकर सीपी जोशी ने राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर याचिका वापस ले ली है। सोमवार को सीपी जोशी की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट से कहा कि वे याचिका वापस लेना चाहते हैं जिसके बाद जस्टिस अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली बेंच ने याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी।

सुनवाई शुरू होते ही सिब्बल ने कहा कि कहा कि हम पहले जो मसला लेकर आए थे, सुनवाई उससे आगे बढ़ चुकी है। हाईकोर्ट में दसवीं अनुसूची के प्रावधानों को चुनौती देने के मामले पर सुनवाई शुरू हो गई है। हम विचार कर जरूरत के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट आएंगे। सिब्बल की इस दलील के बाद कोर्ट ने स्पीकर को याचिका वापल लेने की अनुमति दी।सुप्रीम कोर्ट ने 23 जुलाई को राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश जारी करने पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। उसके बाद राजस्थान हाईकोर्ट ने 24 जुलाई को स्पीकर के नोटिस पर यथास्थिति रखने का आदेश दिया था।

इस मामले में राजस्थान कांग्रेस के बागी गुट के नेता सचिन पायलट ने भी केवियट याचिका दायर दी थी। स्पीकर की याचिका में कहा गया था कि 1992 के होटो होलोहॉन मामले को नजीर मानकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार अयोग्यता के मामले में स्पीकर जबतक फैसला नहीं ले लेता, कोर्ट कोई दखल नहीं दे सकता है। याचिका में कहा गया है कि स्पीकर को कारण बताओ नोटिस भेजने का अधिकार है। स्पीकर की भूमिका की व्याख्या सुप्रीम कोर्ट और संविधान ने की है।

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