Tarak Mehta Ka Ulta Chashma: अब मेकर्स के अलावा कोई यूज नहीं कर सकेगा शो का कंटेट, हाई कोर्ट ने लगाई रोक

दिल्ली को दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा यूट्यूब चैनल, सोशल मीडिया अकाउंट्स और वेबसाइट्स शो के कंटेंट को किसी प्रकार से इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे।

Update: 2024-08-17 15:34 GMT

Tarak Mehta ka ulta Chashma : टेलीविजन जगत के पॉपुलर कॉमेडी शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा को लेकर बड़ी अपडेट सामने आ रही है जहां पर दिल्ली को दिल्ली हाई कोर्ट ने एक मामले में सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया है। जिसके मुताबिक यूट्यूब चैनल, सोशल मीडिया अकाउंट्स और वेबसाइट्स शो के कंटेंट को किसी प्रकार से इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। बताया जा रहा है कि शो के प्रोड्यूसर असित मोदी ने इसे लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी।

दिल्ली हाईकोर्ट ने जारी किया आदेश

आपको बताते चलें कि, आज की सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने कई यूट्यूब चैनलों, वेबसाइट्स और सोशल मीडिया अकाउंट्स के खिलाफ आदेश जारी किया है। इस आदेश के मुताबिक अब कोई भी शो के इंटलेक्चुअल राइट्स का उल्लंघन नहीं कर सकेगा। बता दें कि , यूट्यूब चैनल, सोशल मीडिया अकाउंट्स और वेबसाइट्स के खिलाफ एक्शन लेने के लिए कहा जो शो के वीडियो और डायलॉग्स का गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे थे।

किसी को नहीं होगी अब कंटेंट इस्तेमाल करने की अनुमति

दिल्ली हाई कोर्ट केस फैसले पर शो की प्रोड्यूसर असित मोदी ने खुशी जताई है तो वहीं कोर्ट के फैसले को बताया कि, जस्टिस मिनी पुष्करण ने 14 अगस्त को यह ऑर्डर पास किया जिसमें कहा गया है कि अब मेकर्स के अलावा कोई भी शो का कंटेंट का यूज नहीं कर सकता। अब अगर किसी ने इस शो के कैरेक्टर्स की नकल की, एआई फोटो, डीपफेक और एनिमेटेड वीडियो बनाया तो उसे खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी।

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