Maternity Leave: ओडिशा सरकार का बड़ा फैसला, सरोगेट मां को भी मिलेगा 180 दिनों का मैटरनिटी लीव
180 Days Maternity Leave : ओडिशा की सरकार कामकाजी महिलाओं को 180 दिन की मैटरनिटी लीव देने का बड़ा फैसला लिया है। इसके साथ ही सरोगेट माँ और पिता के लिए भी यह नियम लागू होगा। राज्य की मोहन माझी सरकार (Mohan Majhi Government) ने माताओं के लिए 180 दिन और पिताओं के लिए 15 दिन की छुट्टी को मंजूरी दी है। इस संबंध में अधिसूचनाभी जारी कर दी गई है।
वित्त विभाग द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि राज्य सरकार की एक महिला कर्मचारी जो ‘सरोगेट मदर’ बनती है, वह 180 दिनों के मातृत्व अवकाश के लिए पात्र होगी। राज्य सरकार की महिला कर्मचारी जो ‘कमीशनिंग मदर’ बनती है - एक महिला जो किसी अन्य महिला में भ्रूण को प्रत्यारोपित (implant) करने के लिए अपने अंडे का उपयोग करती है - 180 दिनों के मातृत्व अवकाश के लिए पात्र होगी। राज्य सरकार का पुरुष कर्मचारी, जो ‘कमीशनिंग पिता’ बनता है। सरोगेसी के माध्यम से पैदा हुए बच्चे का पिता - बच्चे के जन्म की तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर 15 दिनों के पितृत्व अवकाश के लिए पात्र होगा।
अधिसूचना में कहा गया है, यदि सरोगेट मां और कमीशनिंग मां दोनों राज्य सरकार की कर्मचारी हैं, तो दोनों 180 दिनों के मातृत्व अवकाश के लिए पात्र होंगी। हालांकि राज्य सरकार अब प्राकृतिक एवं दत्तक माता वाली महिला कर्मचारियों को 180 दिन का मातृत्व अवकाश तथा पुरुष कर्मचारियों को 15 दिन का पितृत्व अवकाश प्रदान कर रही है, लेकिन सरोगेसी के लिए यह प्रावधान कुछ समय से विचाराधीन था।