भोपाल। राज्य निर्वाचन आयोग ने आज पंचायत चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया है। प्रदेश में तीन चरणों में मतदान होंगे। पहला चरण 25 जून, दूसरा चरण 1 जुलाई और तीसरे चरण का मतदान 8 जुलाई को होगा, जबकि मतगणना 14 जुलाई को होगी। चुनाव कार्यक्रम घोषित होते ही राज्य में आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गई है।
राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने एक पत्रकार वार्ता के दौरान पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान किया। सिंह ने बताया कि राज्य शासन ने पंचायतों का आरक्षण पूरा कर राज्य चुनाव आयोग को सूचना दे दी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक एक जून तक हमें चुनाव कराना था। बरसात के मद्देनजर हम पंचायत चुनाव की तैयारी पहले से कर रहे हैं। नगरीय निकाय में हालांकि बारिश की वजह से ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। बारिश में मतदान दलों को पहुंचने में दिक्कत होती है।
उन्होंने बताया कि प्रदेश में यह चुनाव 4 लाख पदों के लिए होंगे। चुनाव की अधिसूचना 30 मई को कलेक्टर जारी करेंगे और 6 जून तक नामांकनपत्र स्वीकार किए जाएंगे। इसके अगले दिन 7 जून को नामांकन पत्रों की जांच होगी। नाम वापसी 10 जून को शाम 3 बजे आवेदन लिए जा सकेंगे। इसके ठीक बाद चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार करके उन्हें चुनाव चिह्नों का आवंटन किया जाएगा। सभी पंचायत क्षेत्र के लिए आचार संहिता आज से लागू कर दी गई है। नगरीय निकाय में इसका प्रभाव नहीं होगा। उन्होंने बताया कि पहले चरण में 25 जून, दूसरे 1 जुलाई और तीसरे चरण के चुनाव 8 जुलाई को होंगे। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। इस बार जिला पंचायत और जनपद पंचायत सदस्य का चुनाव भी मतपत्र से होगा। अभी तक यह इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से होता था।
उन्होंने बताया कि पहले चरण में 115 जनपद पंचायतों में चुनाव होंगे। इसके लिए 27049 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। दूसरे चरण में 106 जनपद पंचायतें हैं। ग्राम पंचायतों की संख्या 7661 है। दूसरे चरण में 23,988 केंद्रों पर मतदान होगा। तीसरे चरण में सिर्फ 92 जनपद पंचायतें हैं। प्रत्येक चरण में 6649 ग्राम पंचायतें हैं। जबकि मतदान केंद्र 20606 हैं। पांच जिलों में एक चरण में ही चुनाव हो जाएगा, जबकि आठ जिलों में दो चरणों में पंचायत चुनाव होंगे और बाकी 39 जिलों में तीन चरणों में चुनाव होगा। मतगणना 14 जुलाई को होगी, जबकि जिला पंचायत सदस्य का परिणाम 15 जुलाई को आएगा।
उल्लेखनीय है कि पंचायत चुनाव के लिए सरकार ने नए परिसीमन के आधार पर आरक्षण की प्रक्रिया पूरी कर ली है। पंच, सरपंच, जिला व जनपद पंचायत के सदस्य और जनपद अध्यक्षों के पदों का आरक्षण हो चुका है। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा होने के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में आदर्श आचरण संहिता प्रभावी हो गई है। इसके बाद कोई भी नए काम, जो सीधे मतदाताओं को प्रभावित करते हैं, नहीं किए जा सकेंगे। हालांकि जो कार्य पूर्व से प्रचलित हैं, उन पर कोई रोक नहीं होगी।