Maharashtra: शिवसेना सांसद संजय राउत फिर जाएंगे जेल, मानहानि केष में दोषी करार, कोर्ट ने सुनाई ये सजा...

Update: 2024-09-26 07:07 GMT

राज्यसभा सांसद और शिवसेना के नेता संजय राउत को मानहानि के एक मामले में दोषी ठहराया गया है और उन्हें 15 दिन की जेल की सजा सुनाई गई है। मुंबई के मझगांव में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने भाजपा नेता किरीट सोमैया की पत्नी डॉ. मेधा किरीट सोमैया की शिकायत पर दर्ज मामले में राउत पर ₹ 25,000 का जुर्माना भी लगाया है।

डॉ. मेधा सोमैया के वकील विवेकानंद गुप्ता ने कहा, "अदालत ने संजय राउत को 15 दिन की कैद और ₹ 25,0000 का जुर्माना लगाने का आदेश दिया है।"

मेधा सोमैया ने संजय राउत के खिलाफ याचिका दायर कर उन पर अपमानजनक आरोप लगाने का आरोप लगाया था, शिकायत में कहा गया है कि "आरोपी द्वारा मीडिया को दिए गए बयान अपने आप में अपमानजनक हैं। ये बयान आम जनता की नजरों में मेरे चरित्र को खराब करने के लिए दिए गए हैं।" 

इससे पहले 3 महीने जेल में रह कर आ चुके हैं संजय राउत

शिवसेना नेता संजय राउत मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 3 महीने जेल में रह चुके हैंं। 1 अगस्त 2023 को गिरफ्तार किए गए संजय राउत को तीन महीने बाद 2 लाख के जुर्माने के बाद जमानत दी गई थी। ईडी ने कोर्ट में दावा किया था कि अब तक संजय राउत को अपराध की कमाई से 3.27 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं।

ईडी ने उपनगरीय गोरेगांव इलाके में पात्रा चॉल के पुनर्विकास में वित्तीय अनियमितताओं में कथित भूमिका के लिए इस साल राज्य सभा सदस्य संजय राउत को गिरफ्तार कर लिया था। 

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