SC ने केंद्र को लगाई फटकार, आपको केवल एयर इंडिया की चिंता है, हमें देश की...
नई दिल्ली। एयर इंडिया के विमानों में बीच वाली सीट की बुकिंग न रोकने की याचिका पर सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने आज केंद्र सरकार को जमकर फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि आपको केवल एयर इंडिया की चिंता हैं पर हमें देश की चिंता है।
बॉम्बे हाई कोर्ट के मिडिल सीट खाली छोड़ने के आदेश को एयर इंडिया और केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। इस अर्जेंट पिटिशन की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस एसए बोबडे ने एयर इंडिया को निर्देश दिया कि वह अगले 10 दिनों तक नॉन शेड्यूल विदेशी उड़ानों के लिए मिडिल सीट बुक कर सकती है। लेकिन 10 दिनों के बाद उसे बाम्बे हाईकोर्ट के उस आदेश का पालन करना होगा
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को लगाई फटकार लगाते हुए कहा, 'आपको केवल अपने एयर इंडिया की चिंता है, आपको अपने लोगों की (जनता ) की सेहत की चिंता होनी चाहिए। हमे लोंगों की चिंता है।' चीफ जस्टिस ने कहा कि डीजीसीए के महानिदेशक और एयर इंडिया अगर जरूरी समझते हैं तो नियमों छूट ले सकते हैं।
गौरतलब है कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने एयर इंडिया को अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में बीच की सीटें खाली रखने का निर्देश दिया था। हाई कोर्ट ने एयर इंडिया को डीजीसीए के महानिदेशक को 'सोशल डिस्टेंसिंग' सर्कुलर का पालन करने के लिए भी कहा था, जिसके लिए बीच की सीटों को इंटरनेशनल फ्लाइट्स के दौरान खाली रखने की जरूरत थी।
हाई कोर्ट के जस्टिस आर डी धानुका और जस्टिस अभय आहूजा की एक पीठ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले की सुनवाई करते हुए यह भी कहा था कि नए सर्कुलर में यह नहीं लिखा है कि यह अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को कवर करता है।