Sharjeel Imam को दिल्ली हाई कोर्ट से राजद्रोह केस में मिली जमानत

Sharjeel Imam Gets Bail : उन्होंने जनवरी 2020 से हिरासत में बिताए समय के आधार पर वैधानिक जमानत मांगी थी।

Update: 2024-05-29 07:46 GMT

Sharjeel Imam को दिल्ली हाई कोर्ट से राजद्रोह केस में मिली जमानत

Sharjeel Imam Gets Bail : दिल्ली। हाई कोर्ट ने देशद्रोह के मामले में शरजील इमाम को जमानत दे दी है। उन्होंने जनवरी 2020 से हिरासत में बिताए समय के आधार पर वैधानिक जमानत मांगी थी। वह दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश के मामले में भी आरोपी हैं। भड़काऊ बयान देने के मामले में वे साढ़े चार साल सजा काट चुके हैं।

इसके पहले एक्टिविस्ट शरजील इमाम ने कड़कड़डूमा कोर्ट में जमानत के लिए याचिका लगाई थी। कोर्ट ने जमानत देने से इंकार कर दिया था। इसके बाद इमाम ने है कोर्ट में निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी। राजद्रोह केस में उन्हें अधिकतम 7 साल की सजा हो सकती थी। क्योंकि वे आधी से ज्यादा सजा काट चुके हैं इसलिए उन्हें जमानत मिलनी चाहिए ऐसी याचिका कोर्ट में लगाई गई थी।

क्या है मामला :

यह मामला दिसंबर 2019 में जामिया में सीएए कानून के खिलाफ प्रदर्शन से शुरू हुआ था। आरोप लगाया गया था कि, शरजील इमाम द्वारा दिए गए भाषण के कारण हिंसा भड़की थी। जनवरी 2022 में दिल्ली की अदालत ने इमाम पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया में भड़काऊ बयान के द्वारा हिंसा फ़ैलाने के आरोप में देशद्रोह के तहत मुकदमा चलाने का आदेश दिया था। इमाम की गिरफ्तारी 2020 में बिहार के जहानाबाद में हुई थी जब वे शाहीनबाग विरोध प्रदर्शन में हिस्सा ले रहे थे।

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