रामपुर। सामाजवादी पार्टी के विधायक और पूर्व मंत्री आजम खान को भड़काऊ भाषण मामले में तीन साल कैद की सजा सुनाई है। सझा सुनाए जाने के साथ हीसपा नेता की विधायकी पर खतरा बढ़ गया है। रामपुर कोर्ट ने धारा 125, 505 व 153ए के तहत दोषी पाए जाने पर तीन साल की जेल के साथ 25 हजार रुपये का जुर्माने की सजा सुनाई है।
सपा विधायक आजम खान रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट पहुंच गए हैं और वह फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। उनके साथ उनके बेटे अब्दुल्लाह आजम खान भी कोर्ट। इस मामले में शासकीय अधिवक्ताओं का कहना है की तीन साल की सजा होने के बाद आजम खान की विधायकी जाना तय है क्योंकि कानून के अनुसार दो साल से ज्यादा सजा होने पर विधायकी रद्द हो जाती है। अब उनकी विधायकी पर चुनाव आयोग निर्णय लेगा।
दरअसल, आजम खान ने साल 2019 में रामपुर की मिलक विधानसभा सीट पर चुनाव प्रचार के दौरान तत्कालीन डीएम, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणियां की थीं। उस समय इस बात की शिकायत बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने पुलिस में की थी। इस मामले में तीन साल सुनवाई हुई, अब उन्हें दोषी करार देते हुए तीन साल की सजा सुनाई गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आजम खान के खिलाफ 93 केस वर्तमान में चल रहे हैं।