ज्ञानवापी शिवलिंग की नहीं होगी कार्बन डेटिंग, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शिवलिंग जैसी संरचना की कार्बन डेटिंग किए जाने का आदेश दिया था
नईदिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में मिली शिवलिंग जैसी संरचना की उम्र का पता लगाने के लिए साइंटिफिक सर्वे कराने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि इस याचिका पर आगे मुख्य याचिका के साथ ही सुनवाई होगी।
मस्जिद कमेटी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शिवलिंग जैसी संरचना की कार्बन डेटिंग किए जाने का आदेश दिया था। हाई कोर्ट ने वाराणसी के डिस्ट्रिक्ट जज को मामले की सुनवाई करने का आदेश देते हुए कहा था कि वैज्ञानिक सर्वे कब होगा और कैसे होगा, यह डिस्ट्रिक्ट जज तय करेंगे।
हाई कोर्ट ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) की ओर से पेश की गई रिपोर्ट पर आदेश जारी किया, जिसमें एएसआई ने कहा है कि बिना शिवलिंग को नुकसान पहुंचाए वैज्ञानिक सर्वे किया जा सकता है।16 मई, 2022 को कोर्ट कमीशन की कार्यवाही के दौरान मस्जिद के वजूखाने से शिवलिंग जैसी संरचना मिली थी।