CM Arvind Kejriwal Bail: सुप्रीम कोर्ट आज सुनाएगा बड़ा फैसला, क्या 156 दिन बाद जेल से बाहर आएंगे सीएम केजरीवाल?
Supreme Court Decision on Arvind Kejriwal Bail : नई दिल्ली। क्या 156 दिन बाद सीएम अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से बाहर आ पाएंगे ? क्या उन्हें सुप्रीम कोर्ट जमानत दे देगा? इन सभु सवालों के जवाब जल्द ही सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुनाया जाएगा। सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया था जिसमें अरविंद केजरीवाल ने सीबीआई गिरफ्तारी को गलत बताया था। इसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने अरविन्द केजरीवाल को ईडी मामले में जमानत दे दी थी। अब इस मामले में अदालत क्या फैसला सुनाता है इस पर सभी की नजर है।
सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई जमानत याचिका में सीएम केजरीवाल ने कथित आबकारी नीति घोटाले में सीबीआई द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती दी थी। अदालत के फैसले पर सभी की निगाहें थीं लेकिन आदेश सुरक्षित रखे जाने के बाद अब थोड़ा इंतजार करना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया और विजय नायर को जमानत दे दी थी। अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर अदालत शुक्रवार को अपना फैसला सुनाएगी।
जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की। अदालत ने 23 अगस्त को CBI को मामले में जवाबी हलफनामा दाखिल करने की अनुमति दी थी और सीएम केजरीवाल को जवाब दाखिल करने के लिए दो दिन का समय दिया था।
सीएम केजरीवाल ने जमानत से इनकार करने और मामले में सीबीआई द्वारा उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ दो अलग-अलग याचिकाएं दायर की थीं। उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को बरकरार रखने वाले दिल्ली उच्च न्यायालय के 5 अगस्त के आदेश को चुनौती दी है।
सुप्रीम कोर्ट ने विजय नायर (गिरफ्तारी के समय आप के संचार प्रभारी थे) और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी बिभव कुमार (स्वाति मालीवाल केस) को जमानत दे दी थी। पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (शराब नीति घोटाला मामले में) को भी एक महीने पहले अदालत ने जमानत दे दी थी। इसके अलावा बीआरएस नेता के. कविता को भी शराब नीति मामले में जमानत मिल गई थी। अब सुप्रीम कोर्ट केजरीवाल को लेकर क्या फैसला सुनाएगा इस पर सभी की निगाहें हैं।