सुप्रीम कोर्ट ऑक्सीजन सप्लाई पर सख्त, कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला नहीं पलटा

Update: 2021-05-07 08:00 GMT

नईदिल्ली।  सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केंद्र सरकार दिल्ली को 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई रोजाना करे। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि उसका आदेश केवल एक दिन के लिए नहीं है बल्कि केंद्र अगले आदेश तक दिल्ली को रोजाना 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई करे।

कोर्ट ने केंद्र सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि हमें कड़े आदेश देने के लिए बाध्य नहीं करें। हम काम चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कर्नाटक हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को 1200 मीट्रिक टन की सप्लाई करने का आदेश दिया है वह सही है। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने कहा कि अगर सभी हाईकोर्ट ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर ऐसे ही आदेश देने लगे तो बड़ी समस्या शुरू हो जाएगी। केंद्र ने कहा कि हाईकोर्ट को ही ऑक्सीजन का पूरा स्टॉक सौंप दिया जाए और वे ही इसका वितरण करें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला बिल्कुल सही है और हाईकोर्ट ने अपने न्यायिक अधिकारों का सही उपयोग किया है।

सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ केंद्र सरकार की याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। तब कोर्ट ने कहा कि हम आपकी समस्या समझ सकते हैं लेकिन क्या होगा अगर किसी राज्य को उसकी जरूरत का ऑक्सीजन नहीं मिले। केंद्र सरकार ने कहा कि ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए पूरे देश के बारे में सोचने की जरूरत है, इसे राज्यों के आधार पर सोचकर नहीं चला जा सकता है। अगर सभी हाईकोर्ट ऑक्सीजन की सप्लाई करने का आदेश देने लगें तो पूरा सिस्टम ठप हो जाएगा।

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