CM Yogi: योगी के बुलडोजर एक्शन की सुप्रीम कोर्ट ने की तारीफ, मेल आईडी शेयर कर लोगों से मांगा सुझाव

UP News: हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने दोषियों के घर चलने वाले बुलडोज़र एक्शन पर सुनवाई थी की। जिसमें उन्होने इस तरह से एक्शन को गलत बताया था।

Update: 2024-09-03 12:52 GMT

UP News: सुप्रीम कोर्ट में अभी हाल ही में इस मामले को लेकर सुनवाई हुई कि आरोपियों के घर बुलडोजर चलना सही नहीं है। आरोपी चाहे जैसा हो उसके किये की सजा उसके परिवार वालो को नहीं मिलनी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि आरोपी के घर पर बुलडोज़र चलाना किसी भी तरह से जायज नहीं है। कोर्ट ने ये भी कहा कि बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के दोषी के घर बुलडोजर चलाना सही नहीं है। कोर्ट के इस तरह के आदेश के बाद सीएम योगी ने कोर्ट के नाम एक हलफनामा लिखा। जिसकी तारीफ कोर्ट ने भी की। 

सीएम योगी ने हलफनामे में क्या लिखा

सीएम योगी ने कोर्ट के फैसले को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट के नाम एक हलफनामा लिखा। सीएम योगी ने अपने हलफनामे में लिखा कि प्रदेश में जितने भी घर गिराए गए है उसे बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के नहीं तोड़ा गया। गृह विभाग के तरफ से हलफनामे में ये कहा गया कि किसी भी अचल संपत्ति को कानूनी प्रक्रिया के तहत गिराया जा सकता है और हम उसी का पालन भी करते है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही हुई बातों का कई बीजेपी नेताओं ने भी अपना समर्थन दिखाया है।

सुप्रीम कोर्ट ने सीएम योगी के हलफनामे की तारीफ की

सीएम योगी द्वारा भेजे गए हलफनामे की सुप्रीम कोर्ट ने तारीफ की। साथ ही साथ उन्होंने सीएम योगी द्वारा अपनाये कदम की भी तारीफ की। कोर्ट ने इस पूरे मामले को लेकर कहा कि हम इसपर गाइडलाइन बनाएंगे जिसे राज्य सरकारों को मानना होगा। इसी के साथ कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन के पक्ष धर लोगों से इस मामले में सुझाव मांगा है। उन्होंने कहा जो सुझाव देना चाहते है वो मध्य प्रदेश के अतिरिक्त महाधिवक्ता नचिकेता जोशी के ईमेल आईडी sr.adv.nachiketajoshi@gmail.com पर भेज सकते है। अब कोर्ट इस मामले की सुनवाई 17 सितंबर को करेगा। 

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