Somnath Bulldozer Action: सोमनाथ में दरगाह पर बुलडोजर एक्शन के लिए सुप्रीम कोर्ट ने मांगा गुजरात सरकार से जवाब

Update: 2024-10-04 07:11 GMT

सुप्रीम कोर्ट

Somnath Bulldozer Action : नई दिल्ली। गुजरात के सोमनाथ में प्रशासन द्वारा बुलडोजर एक्शन का मामला जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो अदालत ने राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने का आदेश दिया। सोमनाथ में प्रशासन द्वारा दरगाह, प्रभास पाटन, ईदगाह आदि स्थान पर आवेश निर्माण जताया गया था। प्रशासन द्वारा इस बुलडोजर एक्शन को लेकर एक अवमानना याचिका अदालत में दायर की गई थी।

अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने गुजरात सरकार से गिर सोमनाथ में दरगाह और अन्य स्थानों को गुजरात प्राधिकारियों द्वारा ध्वस्त किए जाने पर जवाब दाखिल करने को कहा है। अदालत में याचिकाकर्ताओं ने कहा था कि, जब सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी है तो इस तरह गुजरात प्रशासन द्वारा की गई कार्रवाई अवैध है।

जस्टिस बीआर गवई और केवी विश्वनाथन की बेंच ने मामले की सुनवाई की थी। अदालत के सामने दलील पेश की गई थी कि, सालों पुरानी मस्जिद मकबरे और मुतवल्लियों के घर तोड़े गए हैं। जबकि गुजरात के प्रशासन का कहना था कि, सरकारी जमीन पर घरों का निर्माण किया गया था।

गुजरात के सोमनाथ मंदिर के आसपास का 1.5 किलीमीटर क्षेत्र सरकारी जमीन घोषित किया गया है। जांच में करीब 15 हेक्टेयर जमीन सरकारी पाई गई। इसकी कीमत 60 करोड़ रुपए आंकी गई थी। यह जमीन सोमनाथ कॉरिडोर के लिए खाली कराइ गई है। उज्जैन की तर्ज पर सोमनाथ मंदिर कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है। 

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