नई दिल्ली। केन्द्र सरकार की तरफ से अनलॉक 4.0 को लेकर शनिवार को जारी गाइडलाइंस में कोविड-19 को लेकर लगे देशव्यापी प्रतिबंधों में कई छूट देते हुए बड़ी राहत दी गई है। अब राज्य जहां कंटेनमेंट जोन के बाहर लॉकडाउन अपनी मर्जी से नहीं लगा पाएंगे।
हम आपको बता दें कि सरकार ने शर्तों के साथ 7 सितंबर से मेट्रो चलाने को मंजूरी दे दी है। वहीं, 21 सितंबर से धार्मिक आयोजन में 100 लोगों के शामिल होने की भी इजाजत दे दी गई है।
Govt of India announces guidelines for 'Unlock 4' to be in force till September 30. pic.twitter.com/tpZTcBeVaY
— ANI (@ANI) August 29, 2020
गृह मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइंस के मुताबिक, 21 सितंबर से सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, खेल आदि से जुड़े समारोहों की अनुमति होगी, लेकिन एक छत के नीचे अधिकतम 100 लोग मौजूद रह सकेंगे। सिनेमा हॉल, स्विमिंग पुल, अंतरराष्ट्रीय उड़ानें (कुछ विशेष मामलों को छोड़कर) अभी भी बंद रहेंगे।